छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं

साय सरकार का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं
रायपुर सरकार ने पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को पहले कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से खरीदी-बिक्री का लाइसेंस लेना होता था।