छत्तीसगढ़

पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ साक्षर होना जरूरी, 5वीं और 8वीं कक्षा पास होने की बाध्यता खत्म

 

सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- रायपुर छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए शिक्षा की बाध्यता को सरकार ने खत्म कर दिया है। अब सिर्फ साक्षर भी पंचायत के चुनाव लड़ सकेगा। पहले सरपंच के लिए 8वीं और पंच के लिए 5वीं पास होना जरूरी था। इसके साथ ही पंचायत चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। इसको लेकर भूपेश बघेल की कैबिनेट ने शनिवार को हुई बैठक में मुहर लगा दी। इसके साथ ही रायगढ़ में स्व. नंद कुमार पटेल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने और उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव पास हुआ।

 

इसके साथ ही भूपेश मंत्रिमंडल की ओर से इस पर निर्णय लिया गया

  • उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के नाम पर होगा।
  • छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक।
  • छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन-रायगढ़ में ए विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया। यह विश्वविद्यालय स्व. नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा।
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2019
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019
  • नगरीय निकायों की ओर से निर्मित दुकानों के आबंटन पर वार्षिक किराया का निर्धारण प्रस्ताव
  • राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्षेत्रीय बंधन के साथ सरल क्रमांक 12 में सम्मिलित जाति जालारी (जालारनलु) के संबंध में।
  • राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उल्लेखित क्षेत्रीय बंधन को विलोपित करने संबंधी प्रस्ताव
  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिला कोरिया को आबंटित भूमि पर अधिरोपित प्रब्याजी राशि कम करने संबंधी प्रस्ताव
  • आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2019 में दिनांक 30.10.2019 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • बैठक में अनियमित (चिटफंड) कंपनियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया। जिसमें अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के साथ ठगी की गई राशि की वापसी के संबंध में समीक्षा की गई।
  • बिलासपुर सिविल लाईन में दर्ज प्रकरण में 2 लाख 80 हजार रूपए की राशि वापस कर दी गई है।

 

 

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