छत्तीसगढ़
पशुओं से भारवाहन या सवारी परिवहन पर 30 जून तक प्रतिबंध Ban on animal transport or passenger transport till June 30

पशुओं से भारवाहन या सवारी परिवहन पर 30 जून तक प्रतिबंध
बिलासपुर 06 मई 2022
जिले में मई व जून महीने में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वातावरण में पड़ने वाली भीषण गर्मी से भारवाहक पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी परिवहन करने से पशु बीमार हो सकते है या उनकी मृत्यु हो सकती है। इसको मद्देनजर रखते हुए जिले की सीमा के अंतर्गत पशुओं की सहायता से चलने वाले समस्त साधन जिसमें भारवाहन या सवारी परिवहन के कार्य शामिल है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा सीमित किया गया है। आज 6 मई से 30 जून 2022 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के लिए पशुओं से भारवाहन या सवारी परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला पशुता क्रूरता निवारण समिति के पदेन अध्यक्ष डॉ. सारांश मित्तर ने इस आशय का आदेश आज जारी किया है।
भूपेंद्र सबका संदेश न्यूज़ रिपोर्टर
बिलासपुर 9691444583