Uncategorized

Allahabad High Court on OPS: इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, हाईकोर्ट ने लिया अहम फैसला

इलाहाबाद: Allahabad High Court on OPS देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अन्य राज्यों से भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग होने लगी थी। वहीं, अब पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगाई गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नई पेंशन योजना(एनपीएस) लागू होने की तिथि के बाद नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक पुरानी पेंशन का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। भले ही उनका चयन एनपीएस लागू होने से पूर्व हो गया हो।

Read More: Filmy4Wap Xyz Movies: 24 घंटे के भीतर करीब 50 लाख लोगों ने देख लिया पंचायत-03 का ट्रेलर.. इस सीन में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं रिंकी..

Allahabad High Court on OPS मिली जानकारी के अनुसार गाजीपुर की सुषमा यादव ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि उसका चयन एक अप्रैल 2005 को एनपीएस लागू होने की तिथि से पूर्व का है। इसलिए उसे पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। याची का कहना था कि 8 मार्च 1998 को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ। जिसमें याची ने आवेदन किया था। मगर उसकी बीटीसी की डिग्री मध्य प्रदेश की होने के कारण उसका विशिष्ट बीटीसी का परिणाम जारी नहीं किया गया। तथा कटऑफ अंक से अधिक अंक पाने के बावजूद उसका चयन नहीं हुआ। अंतत: हाईकोर्ट के आदेश के बाद याची को 2006 को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। उसने पुरानी पेंशन के लिए बीएसए गाजीपुर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। याची का कहना था कि चयन प्रक्रिया 1998 में शुरू हुई जिसमें वह शामिल हुई। मगर नियोजकों ने उसे पूरा नहीं किया और कोर्ट के आदेश के बाद उसे 2006 में नौकरी मिल सकी।

Read More: Priyanka Gandhi on Swati Maliwal Assault Case : ‘मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी हूं चाहे वे’..! स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर बोली प्रियंका गांधी, AAP पार्टी को लेकर दिया ऐसा बयान 

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि कानून अपने तरीके से काम करता है न कि राज्य सरकार की सुविधा के अनुसार। कोर्ट ने कहा कि यदि याची का वेतन बकाया है तो इसका भुगतान किया जाना चाहिए, सरकार की वित्तीय स्थिति चाहे जो भी हो। न्यायालय व कानून को इससे कोई लेना देना नहीं है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने यह आदेश संतोष कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अलीगढ़ की संतोष कुमारी ने सेवानिवृत्ति के बाद बकाया वेतन 22 लाख 69 हजार 144 रुपए का भुगतान किए जाने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा लखनऊ से जवाब मांगा था।

Read More: Lok Sabha Elections 2024: अकाली दल के इस दिग्गज नेता ने थामा बीजेपी का दामन, पार्टी से किया गया था निष्कासित…

 

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

खबरों के तुरंत अपडेट के लिए IBC24 के Facebook पेज को करें फॉलो

IBC24 News : Chhattisgarh News, Madhya Pradesh News, Chhattisgarh News Live , Madhya Pradesh News Live, Chhattisgarh News In Hindi, Madhya Pradesh In Hindi

Related Articles

Back to top button