छत्तीसगढ़

थाना-पंडरिया जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़) दिनांक-23.02.2024

अवैध कच्ची महुआ शराब का बिक्री करने वाले 01 आरोपी को थाना पंडरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार।

आरोपी के विरुद्ध थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक-80/2024 धारा 34 (1) (ख) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।

थाना पंडरिया पुलिस टीम के द्वारा अवैध शराब, गाँजा बिक्री एवं परिवहन तथा जुआ, सट्टा व अन्य आपराधिक गतिविधियों पर पूर्णता: अंकुश लगाने जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर उचित वैधानिक कार्यवाही किया गया है। इसी तारतम्य में दिनांक-22.02.2024 को जुर्म जरायम पताशाजी हेतु थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम थाना क्षेत्र में रवाना किया गया था। जहां विश्वसनीय मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ। कि ददधु पिता दूधिया टोंडे उम्र 26 वर्ष साकिन ग्राम रेहटाखुर्द थाना पंडरिया जिला कबीरधाम के द्वारा अपने घर के सामने अवैध धन अर्जित करने की नियत से कच्ची महुआ शराब को अपने कब्जे मे रखकर बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना के तस्दीक हेतु तत्काल थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पुलिस टीम रवाना किया गया। जहां पुलिस टीम के द्वारा रेड कार्यवाही कर गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से 3000/ मि.ली. कच्ची महुआ शराब कीमती 300/-रूपये व बिक्री रकम- 100/-रूपये को आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक – 80/2024 धारा 34 (1) (ख)आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

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