चौकी-दामापुर थाना-कुंण्डा जिला – कबीरधाम (छ.ग.) दिनांक 21.02.2024
नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को चौकी दामापुर पुलिस ने धरदबोचा।
आरोपी के विरुद्ध चौकी दामापुर, थाना कुंण्डा में अपराध क्रमांक-37/2024 धारा-354 भा.द.वी, 8 पाक्सो एक्ट के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर।
कबीरधाम जिला के चौकी दामापुर थाना कुंण्डा में दिनांक- 21.02.2024 को रात्रि में चौकी क्षेत्र कि नाबालिक बालिका के परिजनों द्वारा चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। की मेरी नाबालिक लड़की के साथ कमलेश उर्फ टेक राम जयसवाल पिता रामकुमार जायसवाल उम्र 32 वर्ष ग्राम सोमनापुर पुलिस चौकी दामापुर थाना कुंण्डा जिला कबीरधाम द्वारा मेरी बालिका को नाबालिक जानते हुये भी छेड़खानी किया है। जिसके विरुद्ध मैं और मेरी नाबालिक बालिका सख्त कार्यवाही चाहते हैं। की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी दामापुर थाना कुंण्डा में अपराध दर्ज कर, उक्त घटना की जानकारी चौकी प्रभारी द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उप. निरीक्षक श्री विमल लावनिया द्वारा त्वरित कार्रवाई कर अपराध क्रमांक 37/2024 धारा 354 भा.द.वी, 8 पाक्सो एक्ट कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपी का पता तलाश कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप.निरीक्षक विमल लावनिया, प्रधान आरक्षक बलदेव चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक बलदाऊ चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक रघुनंदन चंद्रवंशी, आरक्षक दिलीप लहरे, आरक्षक नंदकुमार राठौर , आरक्षक अजय यादव का विशेष योगदान रहा।