छत्तीसगढ़

थाना – कुकदुर जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़) दिनांक-21.02.2024

अवैध कच्ची महुआ शराब का बिक्री करने वाले 02 आरोपियों को अलग-अलग स्थान से थाना कुकदुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

आरोपियों के विरुद्ध थाना कुकदुर में अपराध क्रमांक-17/2024,18/2024 धारा-34(1) ख आबकारी एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही।

कबीरधाम जिले के थाना कुकदुर पुलिस द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर क्षेत्र को पूर्णता अपराध मुक्त बनाने आम जनों से मुलाकात कर अवैध शराब बिक्री, अवैध गाँजा बिक्री, एवं परिवहन तथा जुआ सट्टा व अन्य अपराधों पर पूर्णता अंकुश लगाने असामाजिक तत्वों पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक-20.02.2024 को दो अलग-अलग विश्वसनीय मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ। कि (1)कोल सिंह पिता ननकुराम बैगा उम्र 28 वर्ष साकिन साल्हेभठठी पारा थाना कुकदुर जिला-कबीरधाम द्वारा अपने घर के सामने अवैध धन अर्जित करने की नियत से कच्ची महुआ शराब को अपने कब्जे में रखकर बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पुलिस टीम रवाना किया गया, जहां गवाहों के समक्ष आरोपी को रंगे हाथों अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करते पकड़ा गया। जिसके कब्जे से 3000/ मि.ली. महुआ शराब की. 300/-रूपये व बिक्री रकम 200/-रूपये को जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-17/2024 धारा 34(1)ख आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उचित वैधानिक कार्यवाही किया गया है।
(2)आरोपी रामप्रसाद पिता बिरजू बैगा उम्र 36 वर्ष साकिन साल्हेभेठठी पारा थाना कुकदुर जिला कबीरधाम को अपने घर के सामने अवैध धन अर्जित करने की नियत से कच्ची महआ शराब को अपने कब्जे में रखकर बिक्री करते रंगे हाथों गवाहों के समक्ष पुलिस टीम के द्वारा पकड़ा गया जिसके कब्जे से 3000/ मि.ली. अवैध कच्ची महुआ शराब किमती 300/-रूपये व बिक्री रकम 150/-रुपये पुलिस टीम के द्वारा जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना कुकदुर में अपराध क्रमांक- 18/2024 धारा-34 (1) (ख) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही किया गया है।

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