छत्तीसगढ़

14वें और 15वें वित्त की राशि का दुरुपयोग, भटभेरा सरपंच बर्खास्त

सिमगा एसडीएम ने ग्राम पंचायत भटभेरा की सरपंच बेदीन बाई रामकुमार साहू को पंचायत के पंचों द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों को जांच में सही के पाए जाने पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया है। विदित हो कि उक्त पंचायत के उप सरपंच जितेंद्र निषाद सहित सभी 12 पंचों बेदीन बाई साहू। ने उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच प्रशासन द्वारा नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। वही उनके द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सरपंच द्वारा न्यायालय से स्टे ऑर्डर लाने के कारण स्थगित हो गया था।

उक्त संबंध में सिमगा एसडीएम अमित गुप्ता ने बताया कि उक्त पंचायत की सरपंच को विभिन्न आरोपों के सही पाए जाने पर धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया गया है तथा उनके द्वारा दुरुपयोग किए गए 14वें वित्त एवं 15 वें वित्त की राशि को वसूली करने का आदेश दिया गया है।
अब तक उप सरपंच को प्रभार नही दिए जाने से नाराज पंचों ने जनपद सिमगा के सामने धरना दे दिया है।

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