छत्तीसगढ़

12 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त, शराब दुकान में थे पदस्थ

महासमुंद। मदिरा दुकानों के सुचारू संचालन व आबकारी राजस्व की सुरक्षा के मद्देनजर सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. संगीता तथा कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा मदिरा दुकानों की सतत जांच व कड़ी निगरानी कि निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में जिले के समस्त वृत्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा मदिरा दुकानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है।

10 जनवरी को कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान-तुमगांव में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मदिरा विक्रय काउंटर पर रखे आफ्टर डार्क व्हिस्की की 01 बोतल मदिरा का होलोग्राम क्षतिग्रस्त होना तथा उक्त मदिरा के तेजी परीक्षण में मदिरा में मिलावट होना पाया गया। उक्त कृत्य में संलिप्त मदिरा दुकान के मुख्य विक्रयकर्ता विजय ब्रह्मे तथा विक्रयकर्ता किशन पांडे के विरुद्ध धारा 38-क आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा उक्त कर्मचारियों को तत्काल सेवा से निष्कासित कर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी। उक्त कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त-महासमुंद अंतरिक श्री हृदय कुमार तिरपुडे के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान आबकारी उप निरीक्षक दरसराम सोनी, वृत-महासमुंद शहर एवं आबकारी स्टाफ के साथ प्लेसमेंट एजेंसी सुमित फैसिलिटीस प्रा. लिमिटेड के जिला प्रतिनिधि प्रवेश कुमार जैन तथा फील्ड ऑफिसर गोल्डन कुमार उपस्थित थे।विदित हो कि हाल ही में विदेशी मदिरा दुकान-सांकरा तथा बसना में मदिरा मिलावट के प्रकरणों में 02 मुख्य विक्रयकर्ताओं तथा 04 विक्रयकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर सेवा से निष्कासित करने तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है तथा विदेशी मदिरा दुकान शीतलीनाला में ओवर रेट के एक अन्य प्रकरण में 01 मुख्य विक्रयकर्ता, 02 विक्रयकर्ताओं तथा 01 मल्टीपर्पस वर्कर के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है। जिले की मदिरा दुकानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। मदिरा दुकानों में ओवर रेट, मिलावट तथा निर्धारित विक्रय सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा विक्रय पाये जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है।

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