अग्नि दुर्घटना से यात्रियों के बचाव हेतु चलाया जा रहा है विशेष जागरूकता व जाँच अभियान। ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना जानलेवा है साथ ही दण्डनीय अपराध भी” यात्रियों से आग्रह कि वे ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामान के साथ यात्रा न करें।

भूपेंद्र साहू।
ब्यूरो चीफ बिलासपुर।
मो.- 9691444583
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“यात्री सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं मानव जीवन एवं रेल सम्पदा के लिए सबसे गम्भीर आपदाओं में से एक है इसलिए अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान सुरक्षित यात्रा वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को ट्रेनों में यात्रा के दौरान अग्नि सुरक्षा के महत्व से अवगत कराना तथा जागरूकता अभियान चलाकर आगजनी घटनाओं के जोखिम को कम करना है।
यात्री गाडियों में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील/विस्फोटक (गैस सिलेंडर कैरोसीन, पेट्रोल, डीजल, पटाका) सामान इत्यादि लेकर यात्रा न करे इससे बडी दुर्घटना घटित हो सकती है। साथ ही ऐसी गलती से लोगों की जान माल की नुकसान भी हो सकती है। रेल यात्रा के दौरान अपने साथ स्टेशन, प्लेटफार्म अथवा यात्री गाडियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामानों को लेकर जाना धारा 164 रेल अधि. के तहत दण्डनीय अपराध है ऐसे करते पकड़े जाने पर तीन साल तक का करावास एवं जुर्माना का प्रावधान है।
मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों तथा मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों में विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान चलाई जा रही है। इस अभियान के तहत वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों के पैंट्रीकारों सहित यात्री डिब्बों में ले जाए जा रहे किसी भी प्रकार के विस्फोटक और एलपीजी सिलेंडर, केरोसिन स्टोव आदि ज्वलनशील सामानों की जाँचकर व त्वरित कार्रवाई की जा रही है। स्टेशन परिसर के चारों ओर सीसीटीवी केमरों के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है। इसके साथ ही गाड़ियों में धूम्रपान पर रोक, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता तथा वैधता भी जांची जा रही है।
गाड़ियों में यात्रियों को अग्निशमन यंत्रो, आपातकालीन खिड़की के प्रयोग सबंधी जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही यात्रियों को ट्रेनों में यात्रा करते समय अग्नि सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है तथा यात्रियों को यात्रा के दौरान ज्वलनशील व विष्फोटक सामानों के साथ यात्रा नहीं करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से भी प्रतिबंधित सामानों को ट्रेन में नहीं ले जाने के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनसे आग्रह किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी टिकट चेकिंग कर्मचारियों को ड्यूटि के दौरान अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता व गाड़ियों में प्रतिबंधित सामानों की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इस जागरूकता एवं सघन चेकिंग अभियान के दौरान माह अक्टूबर से 15 नवम्बर 2023 तक 09 मामलों में 14 आरोपीयों की गिरफतारी की गई है। जिसमें यात्री गाडियों में यात्रियों द्वारा कैरोसीन, पेट्रोल, डीजल तथा पटाखें लेकर यात्रा करने के साथ ही पेंट्रीकार की चेकिंग के दौरान गैस सिलेंडर पाए जाने के तीन मामले शामिल है।