छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

अवैध नर्सिंग होम पर 20 हजार जुर्माना

भिलाई  – भिलाई में अवैध रूप से क्लीनिक संचालित करने वाले पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। सीएमएचओ डॉ.गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि खुर्सीपार भिलाई में केके चौधरी के नाम से अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन किए जाने की शिकायत मिली थी। जांच में शिकायत सही पाई गई।

 

सीएमएचओ ने बताया कि क्लीनिक का संचालन बिना पंजीयन के किया जा रहा था। अवैध रूप से चिकित्सकीय कार्य किए जाने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में अवैध नर्सिंग होम चिन्हित कर उसकी जांच करना शुरू कर दिया है।

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