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दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष का कारावास

सबका संदेस न्यूज छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार- थाना सिमगा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चुरचुटीया में पीड़िता के इच्छा के विरुद्घ एवं सहमति के बिना दुष्कर्म करने वाले आरोपित खेमचंद गेंडरे को अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सत्येंद्र कुमार साहू ने सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

जानकारी अनुसार 11 अप्रैल 2017 को रात्रि 12 से एक के बीच में आरोपी खेमचंद पीड़िता के घर के अंदर आ गया और गलत काम करने लगा, जान से मारने की धमकी दी। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक न्यायालय संजय बाजपेयी ने समस्त सबूतों को न्यायालय के समक्ष रखा और आरोपित को सजा दिए जाने का निवेदन किया। संपूर्ण प्रकरण का दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार साहू ने आरोपित को अपराध की गंभीरता देखते हुए सात वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये का अर्थ दंड तथा धारा 506 भाग दो के अपराध में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 500 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। अभियुक्त को दी गई सभी सजाएं जाने का निर्णय पारित किया गया है।

 

 

 

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