छत्तीसगढ़

*बिलासपुर स्टेशन परिक्षेत्र में यात्रियों की सुगम आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित करने प्रतिबद्ध है रेलवे प्रशासन

*बिलासपुर स्टेशन परिक्षेत्र में यात्रियों की सुगम आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित करने प्रतिबद्ध है रेलवे प्रशासन |*
*यात्रियों एवं उनके स्वजनों को नो पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी नहीं खड़ी करने की समझाइश दी जा रही है !*
*17 जुलाई से नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों पर की जाएगी कार्रवाई |*

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट :- 15 जुलाई 2024

यात्रियों के वाहनों की बेहतर यातायात व्यवस्था के साथ ही एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु रेलवे प्रशासन प्रतिबद्ध है | यात्रियों के वाहनों की व्यवस्थित व सुरक्षित पार्किंग हेतु पार्किंग स्टैंड का प्रावधान किया गया है, जिससे वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपने वाहनों को खड़ा कर निश्चिंत रह सके |
पार्किंग के लिए अधिसूचित स्थानों के अलावा ज़ीरो गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचुहिया आरयूबी तक, स्टेशन चौक से तितली चौक एवं रेल्वे कोच रेस्टोरेन्ट से महेश स्वीट्स तक रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है ताकि स्टेशन परिसर में यात्रियों के व्यवधान रहित आवागमन तथा स्टेशन का सौदर्यीकरण सुनिश्चित किया जा सके |
वरि.मंडल वाणिज्य प्रबन्धक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में नागरिक सुरक्षा संगठन स्पेशल सेल के टीम द्वारा जागरूकता अभियान चला कर यात्रियों व उनके परिजनो को नो पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी नहीं खड़ी करने की समझाइस दी जा रही है | रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि दिनांक 17 जुलाई 2024 से नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी दो-तीन पहिया गाड़ियों को उठाकर (Tow) एक निर्धारित स्थान गेट नं 04 के आगे टीआरडी ऑफिस के पास TOWAWAY ZONE ले जाया जाएगा | इन गाड़ियों को 200 रुपये शुल्क का भुगतान करने के बाद ही छोड़ा जाएगा, 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 20 रुपये प्रतिघंटे की दर से शुल्क की वसूली की जाएगी | इसी प्रकार नो पार्किंग में खड़ी चार पहिया वाहनों को वहीं पर क्लेंपिंग किया जाएगा तथा 500 रुपये शुल्क का भुगतान करने पर ही छोड़ा जाएगा, इसके अलावा 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 50 रुपये प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क की वसूली होगी | शुल्क की रसीद इस कार्य के प्रभारी रेलवे कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा | वाहनों को नहीं ले जाने की स्थिति में रेलवे नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी |

रेलवे प्रशासन यात्रियों/परिजनो से आग्रह करता है कि वे स्टेशन आने के दौरान अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही रखें व अनावश्यक परेशानियों से बचें तथा स्टेशन परिसर में सुगम आवागमन व्यवस्था बनाए रखने में रेल प्रशासन को सहयोग प्रदान करें ।

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