छत्तीसगढ़

पी.डी.एस बरदानों का उपयोग धान खरीदी के अतिरिक्त अन्य कार्यो में न किया जाय -कलेक्टर उचित मूल्य दुकानदारों,गल्ला ब्यावसाइयों को कलेक्टर के निर्देश,

पी.डी.एस बरदानों का उपयोग
धान खरीदी के अतिरिक्त अन्य कार्यो में न किया जाय -कलेक्टर
उचित मूल्य दुकानदारों,गल्ला ब्यावसाइयों को कलेक्टर के निर्देश,
अजय शर्मा सबका संदेश

जांजगीर-चांपा 08 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने उचित मूल्य दुकान संचालकों एवं गल्ला तथा अन्य व्यपारियों को सूचित कर कहा है कि वे शासकीय उचित मुल्य दुकानों में उपलब्ध पी.डी.एस. बरदानों का उपयोग खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के अतिरिक्त अन्य कार्यो मे नही करें। कलेक्टर ने इस आदेश की अवहेलना की स्थिति मे दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है।
छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जारी निर्देशानुसार खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ गत 29 सितंबर को हुई वीडियो काॅन्फ्रेंस में भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि कोरोना महामारी के कारण नये जूट के बारदानों के उत्पादन कार्य प्रभावित हाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को मांग के अनुसार नये जूट के बारदानों की आपूर्ति किया जाना संभव नही होगा।
उपरोक्त स्थिति में नये जूट के बारदानों की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम होने के करण खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में पी.डी.एस. बरदानों में धान खरीदी किया जाना है। इसके मद्देनजर कलेक्टर द्वारा उक्ताशय का आदेश जारी किया गया है।

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