छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

ऋषभ बिल्डर ने की अनियमितता, स्वीकृत ले-आउट में किया परिर्वतन,

निगम क्षेत्र में इस एजेंसी द्वारा निर्मित कालोनियों में भवन अनुज्ञा सहित कई कार्योँ पर लगी रोक

दुर्ग ! आयुक्त सुनील अग्रहरि द्वारा आदेश जारी कर ऋषभ बिल्डर्स एवं उनके सिस्टर कन्सर्न कंपनी/एजेंसी द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में निर्मित किये जाने वाली समस्त कालोनियों के किसी भी कार्य के आवेदन जैसे भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णत: कालोनी विकास पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी करने आगामी आदेश पर्यन्त तक रोक लगा दिया गया है। ऋषभ बिल्डर्स द्वारा कालोनी विकास अनुमति में आंतरिक विकास के कार्यो मं बाउंड्रीवाल प्रावधान नहीं था किन्तु स्थल निरीक्षण अनुसार बाउंड्रीवाल का निर्माण बिल्डर द्वारा कर दिया गया। कालोनी में बिल्डर्स द्वारा विकास की अनुमति  8.अगस्त 2005 के बाद संशोधित ले’आउट विकास अनुमति 27 जून.2009 से स्वीकृत कराया गया। संशोधित स्वीकृत ले-आउट में ऑनिक्स टावर भी शामिल है।

आयुक्त ने कालोनी के हस्तांतरण में लगायी रोक, कलेक्टर को कराया जाएगा अवगत

इस संबंध में आयुक्त श्री अग्रहरि ने बताया कि कलेक्टर द्वारा आयोजित टी0एल0 क्रं0 3329 दिनांक17 फरवरी.2019 की बैठक में ऋषभ बिल्डर्स द्वारा निर्मित ग्रीन सिटी कालोनी एवं ओनिक्स टावर में आवश्यक जन सुविधा विकसित किये बिना कालोनी के हस्तांतरण पर रोक की सूचना शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर द्वारा समीक्षा बैठक संबंधित के खिलाफ  कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। इस संबंध में आयुक्त श्री अग्रहरि द्वारा भवन अधिकारी को  27 जुलाई  को आदेश जारी कर कहा गया कि ऋषभ बिल्डर्स द्वारा की गई अनियमितता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने कहा गया ।

ऋषभ ग्रीन सिटी में रोड,गार्डन एवं डिवाइडर की जगह किया अवैध प्लांटिंग

ग्राम पुलगांव प0ह0नं0 18, ख0नं0 148/5, 148/24, 211 का पार्ट, 148/9, 14810, 210/1, 210/2, 210/3 कुल रकबा 15.373 एकड़ में से 10.842 एकड़ पर अभिन्यास स्वीकृति उपरान्त इस कार्यालय से कालोनी विकास अनुमति एवं निर्माण अनुमति प्राप्त की गई थी। सचिव ऋषभ ग्रीन सिटी रेसीडेंस वेल फेयर सोसायटी के पत्र क्रं0 दिनांक 04.07.2017 माननीयकलेक्टर को संबोधित पत्र में ऋषभ ग्रीन सिटी में रोड, गार्डन, एवं डिवाइडर की जगह में अवैध प्लांटिंग की न्यायिक जांच एवं रोक लगाने शिकायत की गई थी।

स्थल निरीक्षण में पाया गया कि वर्ष 2005 में अनुमोदित अभिन्यास में 20-20 फीट में मार्ग एवं मध्य में 20 फीट चैड़ा डिवाईडर बनाया जाना थाजिसमें ओपन जगह प्रस्तावित था संशोधित अभिन्यास में डिवाइडर को हटाकर 40 फीट मार्ग प्रस्तावित किया गया। डिवाइडर के हटाने के उपरान्त सी ब्लाक के भूखण्ड क्रं0 25 एवं पी-ब्लाक के 01 के बाईं ओर भूखंड को 25 ए एवं 1 ए कर दिया या ब्लॉक सी के भूखंड क्रं0 01 एवं ई-ब्लाक के भूखंड क्रं0 15 के बाईं ओर भूखंड को ओपन प्रस्तावित किया गया साथ ही संशोधन उपरान्त आर-ब्लाक के भूखंड क्रं0 12 के बाईं ओर भूखंड क्रं0 17 एवं 18 के मध्य की 25 फीट रोड भूखंड क्रं0 17 ए कर दिया गया। इसके अतिरिक्त संशोधित अभिन्यास में और भूखण्ड नहीं पाया गया। संशोधित अभिन्यास अनुसार आवश्यक ओपनर स्पेस में पार्किंग को प्रथम अभिन्यास में दर्शाये स्थानों को परिवर्तित कर ले-आउट के अन्य स्थानों में कम्पनसेट किया गया है । अतएव संशोधित अभियन्यास अनुसार परिवर्तित भूखंड विधि मान्य है। संशोधित अभिन्यास 2009 के परिपक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा जारी कालोनी विकास अनुमति अनुसार स्थल निरीक्षण में उक्त अनियमितता पायी गयी।

आर ब्लाक एवं ई ब्लाक से लगे ओपन 5265 वर्गफीट भूमि में पानी टंकी एवं उसके ऊपर भवन निर्मित कर प्रथम मंजील में हाल बना दिया गया तथा शेष ओपन जगह को बैडमिंटन कोट बना दिया गया। सी-ब्लाक एवं पी-ब्लाक से लगे ओपन 5472 वर्गफीट में आंशिक परिर्वतन कर आधे भाग में मंदिर स्थापित कर दिया गया। फ्लैट ब्लाक ए के बायीं ओर के पीछे की ओर मार्जिनल ओपन स्पेस में स्वीमिंग पुल तथा स्टील्ट पार्किंग के आधे भाग में जिम बना दिया गया है। स्वीकृत अभिन्यास के ओपन 8026 वर्गफीट जगह को वर्तमान में वाहनों के पार्किंग हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। बिना अनुमति स्वीमिंग पुल व जिम और पार्किंग का किया निर्माण

ऋषभ बिल्डर्स द्वारा कालोनी क्षेत्र में बिना अनुमति के स्वीमिंग पुल का निर्माण, जिम का निर्माण एवं प्रथम मंजिल निर्माण करने पर इस प्राथमिक सूचना रिर्पोट दर्ज किये जाने भवन अधिकारी को निर्देशित किया गया । उपरोक्त अनियमितताओं के निराकरण होने तक ऋषभ बिल्डर्स अथवा उनके सिस्टर कन्सर्न एजेंसी द्वारा समस्त निर्मित कालोनियों की भवन पूर्ण एवं कालोनी विकास अनुमति में तत्काल रोक लगा दी गई है।

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