शर्तो के तहत सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल, बैड और डी.जे. बजाने की अनुमति Dhumal, Bad and DJ during social programs under the conditions. permission to play

*शर्तो के तहत सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल, बैड और डी.जे. बजाने की अनुमति*
सार्वजनिक रोड पर बजाने की अनुमति नहीं
नियत स्थान पर ही बैड बजाने के अनुमति
रात्रि 10 बजे तक ही बजाने की अनुमति
मुंगेली कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत ने कार्यालयीन आदेश में जारी निर्देश के अध्याधीन शर्तो के अधीन मुंगेली जिला अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल, बास बैंड, डी.जे. एवं बैड बजाने की अनुमति दी है। लेकिन सार्वजनिक रोड़ पर बजाने की अनुमति नहीं होगी। बैंड केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर ही बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही मान्य होगी।
जारी आदेश के तहत धुमाल, बास बैण्ड, डी.जे.एवं बैण्ड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। विवाह हेतु वर-वधु एवं पंडित के साथ-साथ धुमाल, बास बैण्ड, डी.जे.एवं बैण्ड पार्टी बजाने वालों को मिलाकर कुल 50 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। धुमाल, बास बैण्ड,डी.जे.एवं बैण्ड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी।
साउण्ड बॉक्स जिनका पी.एम.पी.ओ.200 वॉट से अधीक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। धुमाल, बास बैण्ड डी.जे.एवं बैण्ड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिक्तम समय रात्रि 10.00 बजे तक के लिए मान्य होगी। जिस क्षेत्र में धुमाल, बास बैण्ड, डी.जे.एवं बैण्ड पार्टी बजाया जाना है उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व में सूचना देना होगा।
धुमाल, बास बैण्ड, डी.जे.एवं बैण्ड पार्टी बजाते उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। धुमाल, बास बैण्ड,डी.जे.एवं बैण्ड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सैनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिग तथा सोशल डिस्टेसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर, 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
धुमाल, बास बैण्ड, डी.जे.एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लघंन करना पाया जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल, बास बैण्ड, डी.जे.एवं बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-188 तथा अन्य सुशंगत विधि अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।
मनीष नामदेव 7000370090