31 दिसंबर तक कर लें ये काम, नही तो भरना पड़ सकता है जुर्माना, Do this work by 31 December, otherwise you may have to pay a fine

नई दिल्ली / वर्ष 2020 में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। नए वर्ष 2021 आने वाला है. ऐसे में अब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जल्द से जल्द भर लेना चाहिए. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम 31 दिसंबर निर्धारित की गई है. साल 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. ऐसे में अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो इस काम को जल्द पूरा कर लें. अगर 31 दिसंबर तक आप अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1 हजार रुपये लेट फीस देनी होगी. आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके पहले रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था, फिर 31 जुलाई 2020 और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 किया गया, फिर इसे 30 नवंबर किया गया और अब ये 31 दिसंबर 2020 है. इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी.
देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना
अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आप पर जुमार्ना लगाया जा सकता है. अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी. इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं.
ऐसे भरें अपना इनकम टैक्स
आयकर दाता कई तरीके से अपना इनकम टैक्स दायर कर सकते हैं. आईटीआर ऑफलाइन, ऑनलाइन और टैक्सपेयर्स से दाखिल किया जा सकता है.