छत्तीसगढ़
कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक
कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक
व्यापारिक संस्थानों/दुकानों में 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं
शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराने के निर्देष
अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाष उपरांत मुख्यालय वापस आने पर कोविड-19 टेस्ट कराया जाना अनिवार्य
नारायणपुर, 3 अपै्रल 2021- कलेक्टर श्री धर्मेष कुमार साहू की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बचाव दल/कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, एसडीएम दिनेष कुमार नाग के अलावा व्यापारी संघ के अध्यक्ष पंकज जैन एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री साहू ने जिले में कोरोना के फैलाव को रोकने हेतु उपस्थितजनों से सुझाव भी मांगे। कलेक्टर ने कहा कि समस्त व्यापारिक संस्थानों, दुकानों और ठेला इत्यादि में सभी व्यापारी, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना एवं व्यापारिक गतिविधियों में सेनेटाईजेषन एवं सोषल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। वहीं व्यापारिक संस्थानों/दुकानों आदि में 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। जिले के समस्त होटल, रेस्टोरेंट, ठेला इत्यादि में भोजन/नाष्ता, करने की अनुमति नहीं होगी, केवल पार्सल सुविधा उपलब्ध होगी।
कलेक्टर श्री साहू ने जिले के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी वाइन शाप, होटल, रेस्टोरेंट, ठेला संचालकों एवं वहां कार्यरत कर्मचारियों का समय समय पर कोविड टेस्ट कराने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित शासकीय विभागों/कार्यालयों के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों का जो फ्रंट लाईन वॉरियर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका कोविड -19 टीकाकरण अनिवार्य रूप से करायें, इसकी जिम्मेदारी विभाग प्रमुख की होगी। शासकीय कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाष/शासकीय कार्यवष जिले से अन्यत्र प्रस्थान करने उपरांत मुख्यालय वापस आने पर कार्यालय में उपस्थिति के रूप उनका कोविड-19 टेस्ट कराया जाना अनिवार्य होगा। जिले में संचालित बस सेवा अंतर्गत बस की क्षमता का केवल 50 प्रतिषत सीटों के उपयोग की अनुमति होगी एवं सोषल डिस्टेसिंग, मास्क एवं सेनेटाईजेषन अनिवार्य होगा