देश दुनिया

कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66 A को अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार के विरुद्ध मानते हुए इसे रद्द कर दिया है. संविधान की धारा 19 A के तहत हर नागरिक के पास अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है.

सबका संदेश न्यूज़

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66 A को अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार के विरुद्ध मानते हुए इसे रद्द कर दिया है. संविधान की धारा 19 A के तहत हर नागरिक के पास अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है.

गौरतलब है कि IT एक्ट की धारा 66 A के अनुसार सरकार के पास यह शक्ति थी कि वह सोशल मीडिया पर लिखी गई बात को आपत्तिजनक मानते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है. पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के कारण कई लोगों को जेल भेज दिया गया था. मुंबई की दो छात्राओं को फेसबुक पर कमेंट करने के लिए जेल भेजे जाने के बाद यह मामला तूल पकड़ गया.

जस्टिस जे चेलामेश्वर और रोहिंटन नरीमन की बेंच इस एक्ट का सरकार द्वारा दुरुपयोग पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट साफ तौर पर लोगों के जानने के अधिकार का उल्लंघन करता है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह कानून काफी अस्पष्ट है. यह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है.

कोर्ट ने बेहद कड़ा फैसला लेते हुए इस कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया है. अब इस कानून के तहत किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता. इस मामले में याचिकाकर्ता एक एनजीओ, मानवाधिकार संगठन और एक कानून का छात्र श्रेया सिंघल थीं. याचिकाकर्ताओं के इस दावे को कोर्ट ने सही पाया कि यह कानून अभिव्यक्ति के उनके मूल अधिकार का उल्लंघन करता है.

याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने इस फैसले पर कहा, ‘यह कानून लोकतंत्र विरोधी था. सरकार लोगों को बोलने नहीं देना चाहती. आप वह कंटेंट देखिए जिसके कारण लोगों को जेल भेजा गया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण किसी को जेल में भर दिया जाए. यह फैसला संविधान और जनता दोनों की जीत है’ अब किसी को कुछ बोलने या लिखने से पहले यह सोचकर नहीं डरना होगा कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है

खबरों व एजेंसी हेतु 9425569117

Related Articles

Back to top button