आज से लॉकडाउन हुआ खत्म, पर कई बंदिशे रहेंगी जारी

निर्धारित समय सीमा के भीतर खुलेगी दुकानें
जिम और शॉपिंग माल , पूजा स्थल सशर्त खोलने का मिला आदेश
फिजीकली डिस्टेंसिंग और मास्क की रहेगी अनिवार्यता
भिलाई। भिलाई-दुर्ग के शहरी क्षेत्र में आज मध्य रात्रि के बाद लॉकडाउन खत्म हो गया। शुक्रवार से निर्धारित समय सीमा के भीतर लॉकडाउन की अवधि में प्रतिबंधित रही सभी दुकानें और कार्यालय कोरोना संक्रमण रोकने लागू शर्तों और बंदिशों के साथ खुल जाएगी। इस दौरान फिजीकली डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता बरकरार रखी गई है।
दुर्ग जिले के सभी नगरीय निकायों और चुनिंदा ग्राम पंचायतों में 23 जुलाई से घोषित लॉकडाउन आज मध्य रात्रि के बाद खत्म हो गई। कलेक्टर दुर्ग डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने 5 अगस्त को ही इस आशय का संकेत दे दिया था। लॉकडाउन खत्म करने के साथ ही 7 अगस्त से व्यापारी अपनी दुकानों को खोल सकेंगे। इसके लिए समय सीमा तय करने आज कलेक्टर के साथ व्यापारिक संगठनों की बैठक आहूत की गई।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने दुर्ग जिले के सभी नगरीय निकाय व 17 ग्राम पंचायतों में 23 जुलाई से पहले चरण में 29 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया। इसके बाद इसे बढ़ाकर 6 अगस्त तक कर दिया गया। इस बीच लॉकडाउन को और कुछ दिनों के लिए बढ़ाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा सरगर्म होते ही व्यापारियों में विरोध की आग सुलगने लगी। रक्षाबंधन से एक दिन पहले भिलाई चेम्बर ऑफ कामर्स ने पावर हाउस में निर्धारित छूट की समयावधि 10 बजे के बाद सब्जी बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। कैट ने भी 7 अगस्त से पूर्ववत: सभी दुकानों को खोले जाने की छूट देने की मांग जिला प्रशासन से की थी। अंतत: 7 अगस्त से लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बंद रही दुकानों को खोला जाना तय हो गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक यातायात भी कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन दुकानों के खुलने व बंद करने के समय को लेकर बंदिशे जारी रहेगी। वहीं घर से बाहर निकलने वालों के लिए फिजीकली डिस्टेंसिंग के साथ फेसकवर अपनाना अनिवार्य रहेगा। दुकानों में सैनिटाइजर की उपलब्धता भी अनिवार्य रूप से रहेगी।
दुकानों को केवल 8 घंटे तक ही खुली रखने आदेश
आज कलेक्टोरेट के सभागार में व्यापारियों व अन्य संगठनों से चर्चा के बाद इस संबंध में निर्णय ले लिया है। कलेक्टर ने कहा है कि बाजार की दुकानों को केवल 8 घंटे तक ही खुला रखना है। तय समय से अधिक जो दुकान खुलेगी उसे एक महीने के लिए सील कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दुकान में प्रवेश न करें।
जिम और शॉपिंग माल , पूजा स्थल सशर्त खोलने का मिला आदेश
भिलाई। लॉकडाउन के अंतिम दिन जिला कलेक्टर ने व्यापारियों को राहत देते हुए कई क्षेत्रों में छूट दे दी है। लंबे समय से बंद जिम खोलने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में तमाम जिम सुबह 6 बजे से 10 बजे तथा शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुल सकेंगे।
इसके साथ ही कलेक्टर भूरे ने शॉपिंग मॉल खोलने का भी आदेश जारी कर दिया है और कुछ क्षेत्रों में समय का संशोधन किया है। जारी आदेश के मुताबिक शॉपिंग मॉल अन्य दुकानों की तरह सुबह 11 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगे। मेडिकल शॉप और पेट्रोल पंप अधिकतम 7 बजे तक खुल सकेंगे। मेडिकल शॉप रविवार को भी शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। पूजा स्थलों के लिए पूर्व में जो निर्देश जारी किए गए थे, उसके अनुरूप पूजा हो सकेगी।