छत्तीसगढ़

कंटेंनमेन्ट जोन में मजदूरों से काम कराने वाले के ऊपर अपराध दर्ज

कंटेंनमेन्ट जोन में मजदूरों से काम कराने वाले के ऊपर अपराध दर्ज
अजय शर्मा की रिपोर्ट

*मेन रोड नैला में कोविड 19 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिलने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय जांजगीर द्वारा नेभनदास कपड़ा दुकान से लेकर गणेश टाकीज मेन रोड नैला को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है कंटेन्मेंट एरिया में किसी प्रकार की व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने एवं लोगो को अनावश्यक घर से बाहर निकलने एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित है।मेन रोड नैला निवासी विकास अग्रवाल पिता राजेंद्र अग्रवाल अपने घर के सामने बाहर से आये मजदूरों से काम करा रहे थे जिसके सम्बंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री मनोज अग्रवाल के द्वारा विकास अग्रवाल से पूछताछ की गयी जो उनके द्वारा मजदूरों की जानकारी छिपाते हुए मजदूर रंजीत राठौर एवं मोनू कुमार को अपने घर के ही निवासी बताया गया ,बाहर के मजदूर है नही बताया गया उनकी पहचान छिपाई गयी।जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा मौके पर गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया।विकास अग्रवाल के द्वारा अपने मजदूरों की पहचान के सम्बंध में झूठा बयान दिया गया जो कि नियमो का उल्लंघन करते पाया गया।इस प्रकार विकास अग्रवाल पिता राजेंद्र अग्रवाल निवासी मेन रोड नैला,रंजीत राठौर पिता रंगनाथ राठौर,मोनू राठौर पिता रंगनाथ राठौर साकिन सिवनी के द्वारा जानबूझकर कंटेन्मेंट एरिया में काम कराना उल्लंघन करते पाए जाने से पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती पारुल माथुर के निर्देशन में ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जांजगीर श्री जितेंद्र चंद्राकर मार्गदर्शन में चौकी नैला में आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 188,269,34 भादवि महामारी अधिनियम 1897 की धारा 03 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।कार्यवाही के दौरान चौकी प्रभारी नैला ललित चंद्रा एवं स्टाफ उपस्थित रहे।*

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