छत्तीसगढ़

जिले में गुटका, तंबाखु एवं गुडाखु के खरीदी-बिक्री पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी लगा प्रतिबंध

सबका संदेश/कोण्डागांव । जिला कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीलकंठ टीकाम द्वारा एपीडेमिक एक्ट 1897 के अधीन सम्पूर्ण कोण्डागांव जिले में गुटका, तंबाखु एवं गुडाखु के क्रय-विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं नियत्रंण के तहत् कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत है।

प्रायः यह देखने में आता है कि लोगों के द्वारा गुटका, तम्बाखू एवं गुडाखु का सेवन कर जगह-जगह में थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है, ऐसी स्थिति को नियत्रंण करने हेतु कलेक्टर के द्वारा जिले में गुटका, तंबाखु एवं गुडाखु के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध के लिए आदेष जारी किया गया। यह आदेश सम्पूर्ण जिले में 03 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावषील होगा। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जाएगी।

राजीव गुप्ता

Rajeev kumar Gupta District beuro had Dist- Kondagaon Mobile.. 9425598008

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