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इन 3.31 लाख लोगों के खाते में सरकार ने भेजे 950 करोड़ रुपये, चेक करें आपको मिलेगा फायदा या नहीं? – EPFO settles more than 3 lakh withdrawal claims worth Rs 950 cr in 15 days Ministry of Labour | business – News in Hindi

इन 3.31 लाख लोगों के खाते में सरकार ने भेजे 950 करोड़ रुपये, चेक करें आपको फायदा मिलेगा या नहीं?

15 दिन में ईपीएफओ ने 3.31 लाख पीएफ क्लेम का निपटारा किया.

श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने गुरुवार को जानकारी ​दी कि 15 दिन के अंदर ही 3.31 लाख PF क्लेम का निपटारा किया जा चुका है. लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसका ऐलान किया गया था.

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने गुरुवार को जानकारी दी कि 15 दिन के अंदर कुल 3.31 पीएफ क्लेम विड्रॉल (PF Claim Withdrawal) ​का निपटारा करते हुए 950 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया गया है. 28 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच EPF स्कीम के तहत एडवांस विड्रॉल को मंजूरी दी थी.

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत राहत पैकेज में यह ऐलान किया था. श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने जानकारी दी कि इस ऐलान के बाद से ही देश के वर्किंग क्लास को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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3.31 लाख क्लेम का निपटारामंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया, इस प्रोग्राम के ऐलान के 15 दिनों के अंदर ही EPFO ने 3.31 लाख क्लेम को प्रोसेस कर दिया है. इसक तहत 946.49 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.’ इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के तहत एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्स्ट के तहत 248 करोड़ रुपये बांटे गए हैं.

क्या है यह प्रावधान?
इस प्रावधान के तहत, कोई भी पीएफ सब्सक्राइबर्स 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) या पीएफ की 75 फीसदी रकम को एडवांस तौर पर नॉन-रिफंडेबल विड्रॉल कर सकता है. पीएफ मेंबर्स तय लिमिट से कम रकम भी क्लेम कर सकते हैं.

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ऑनलाइन कर सकते हैं क्लेम
अगर कोई सब्सक्राइबर अपने पीएफ अकाउंट से विड्रॉल करना चाहता है तो इसके लिए वह ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकता है. हालांकि, इसके लिए एक शर्त है कि उनकी e-KYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए.

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First published: April 16, 2020, 7:55 PM IST



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