छत्तीसगढ़

धोखाधडी करने वाले आरोपी पर तारबाहर पुलिस की कार्यवाही l

धोखाधडी करने वाले आरोपी पर तारबाहर पुलिस की कार्यवाही l

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट l धोखाधडी करने वाले आरोपी पर तारबाहर पुलिस की कार्यवाही l बैंक अधिकारी की रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया ।*
तारबाहर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

नाम आरोपी- 1. फनीन्द्र मिश्रा उर्फ फणीन्द्र पिता स्व. मूलचंद मिरा उम्र 55 साल सा. विद्यानगर शिव मंदिर के पास तारबाहर थाना तारबाहर बिलासपुर छ.ग* .थाना – तारबाहर, जिला – बिलासपुर (छ.ग.) अप. क्र 362/2026 धारा 420 भादवि l

प्रार्थी सूरज कुमार पिता कमलेश प्रसाद उम्र 41 वर्ष निवासी सेक्टर 24 नया रायपुर ने आवेदन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराया है फनीन्द्र मिश्रा पिता स्व. एम.ली मिश्रा निवासी विद्यानगर बिलासपुर के द्वारा वृन्दावन काम्पलेक्स बिलासपुर के प्रथम तल में स्थित दुकान क्र. ए-308 उस दुकान को दिनांक 16.10.2020 को बैंक ऑफ इंडिया शाखा व्यपार विहार बिलासपुर के पास बंधक रखकर लोन लिया है, जिसमें शर्ते लिखी है कि उक्त सम्पत्ति जब तक बैंक में बंधक है किसी अन्य के पास बिक्री नहीं कर सकते उसके बाद भी फनीन्द्र मिश्रा के द्वारा शर्तों का उलंघन कर वृन्दावन काम्पलेक्स बिलासपुर के प्रथम तल में स्थित दुकान क्र. ए-308 को बैंक की जानकारी के बिना दिनांक 11.07.2022 को बबीता बजाज के पास 21 लाख 11 हजार रू० में बिक्री कर बैंक को सदोष हानि पहुंचाया है, फनीन्द्र मिश्रा के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया में बंधक सम्पत्ति को झुठी शपथ-पत्र देकर बबीता बजाज के पास बिक्री कर रजिस्ट्री एवं नामांतरण कराकर धोखाधड़ी किया है। कि रिपोर्ट पर थाना तारबाहर बिलासपुर में ध् अपराध कायम कर विदेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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