छत्तीसगढ़

:जिले में धारा 163 लागू; भूलकर मत करना ये गलती..! नहीं तो होगी सजा और जुर्माना भी, पशुपालकों की उड़ी नींद

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जिले में धारा 163 लागू; भूलकर मत करना ये गलती..! नहीं तो होगी सजा और जुर्माना भी, पशुपालकों की उड़ी नींद

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावशील कर दिया गया है। इसके तहत कोई भी मालिक अपने पशुओं को खुले में नहीं छोड़ सकेगा। उन्हें अपने सभी पशुओं को बांधकर रखना होगा। अधिनियम का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर सजा या जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।

आदेश के तहत अब कोई भी पशु मालिक अपने मवेशियों को सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर नहीं छोड़ सकेगा। ऐसा करने पर मालिक भारतीय संहिता 2023 की धारा 291 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कठोर सजा या जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यह निर्णय उन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की पृष्ठभूमि में लिया गया हैं जिनमें मुख्यतः खुले में छोड़े गए मवेशी जिम्मेदार पाए गए हैं।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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