Action On Private Colleges : प्रदेश की 6 यूनिवर्सिटी के 14 नए कॉलेजों की एनओसी पर रोक, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

ग्वालियर : Action On Private Colleges मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने ग्वालियर स्थित जीवाजी यूनिवर्सिटी के साथ-साथ 6 अन्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित 14 नए निजी कॉलेजों के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस फैसले के पीछे एक गंभीर मामला है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि मुरैना के शिवशक्ति कॉलेज झुंडपुरा को 14 वर्षों तक बिना बिल्डिंग के जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्धता दी जाती रही। इस फर्जीवाड़े में जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. अविनाश तिवारी समेत 17 प्रोफेसरों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर दर्ज की है।
Action On Private Colleges इस मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा की गई कार्रवाई के बाद, उच्च शिक्षा विभाग ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है और उन कॉलेजों की एनओसी पर रोक लगा दी है, जो इन विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी किया कि इन कॉलेजों का फिजिकल वेरीफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद ही इन कॉलेजों के कोर्स की निरंतरता के लिए एनओसी जारी करने का निर्णय लिया जाएगा।
संबद्ध कॉलेजों की सूची जिनकी एनओसी पर रोक लगाई गई है
- एचआईसीटी लॉ कॉलेज, झांसी रोड, ग्वालियर
- जय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, झांसी रोड, ग्वालियर
- मंगल महाविद्यालय, अंबाह, मुरैना
- आरडीएस विद्या आश्रम ग्रुप ऑफ कॉलेज, मुरैना