छत्तीसगढ़

13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

कवर्धा, 25 अप्रैल 2023। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 13 मई 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजित किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किए जाएंगे।
लोक अदालत में प्रकरणों में पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस निराकृत किए जाएंगे। नेशनल लोक अदालत का आयोजन हाईब्रीड लोक अदालत के रूप में किया जाना है, जिसके पक्षकारों की भौतिकी उपस्थिति के साथ वर्चुअल में मोड में उक्त लोक अदालत को निष्पादित किए जाने की तैयारी की जा रही है साथ ही उक्त लोक अदालत में जिन पक्षकारों को न्यायालय पंहुचने में परेशानी हो रही है, उन्हें मोबाईल लिगल एड वाहन के माध्यम से न्यायालय पंहुचाकर सहायता प्रदान की जा सकती है।
नेशनल लोक अदालत में निम्न प्रकरण का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया जाता है, दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स अर्थात् 138 वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मेन्टेनेन्स धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विघुत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है और उपस्थित पक्षकारगण के मध्य उपजे विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा की सम्भावनाओं को तलाश करते हुए, उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित प्रकरणों में अधिक से अधिक प्रकरण रखा जाना है। कुल 8 खण्डपीठों का गठन जिले में किया गया है, इसके अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड की 1 खण्डपीठ तथा राजस्व न्यायालय की खण्डपीठ भी गठित की गई है, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। अभी तक कुल 1 हजार 213 प्री-लिटिगेशन तथा 666 न्यायालय में लंबित प्रकरण चिन्हांकित किए जा चुके है।  सभी बैंको, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल., नगर पालिका, बीमा कम्पनियों, फायनेंस कम्पनियों के अधिकारियों तथा अधिवक्तागण के साथ जिला न्यायाधीश महोदया श्रीमती नीता यादव, द्वारा लगातार बैठक आयोजित करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सचिव, श्री अमित प्रताप चन्द्रा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है तथा नम्बर 07741-299950 पर भी जानकारी ली जा सकती है। नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में अधिवक्तागण, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग तथा समस्त बैंको से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है।

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