छत्तीसगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म कोर्ट ने आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई

 सबका संदेश न्यूज़छत्तीसगढ़-  न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने धारा 376 पास्को एक्ट के तहत अलग-अलग धारा में नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 14 साल कारावास की सजा सुनाई है। मामला नवंबर 2017 में को थाना बेरला का है। आरोपी नारायण पिता राधेलाल साहू (40) ने नाबालिग को बहला फुसलाकर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता था। परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बेरला थाने में धारा 363, 342, 506, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। न्यायालय में कुल 16 साक्ष्यों का परीक्षण के बाद न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने 27 सितंबर को मामले में आरोपी को 14 साल का कारावास एवं पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत 14 साल कारावास की सजा सुनाई। 3 वर्ष 1 वर्ष एवं 3 वर्ष के कठोर कारावास से भी दंडित किया गया है।

 

 

 

 

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