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भाजपा पार्षद दल की पहल पर आर्थिक जनगणना के आधार पर होगा हितग्राहियों का चयन

योजना विशेष का लाभ देने अब नहीं होगी 2007-08 के सर्वे सूची की बाध्यता
भिलाई। नगर निगम भिलाई -चरोदा में अब योजना विशेष का लाभ देने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की वर्ष 2007-08 में बनी सर्वे सूची की बाध्यता नहीं रहेगी। अब वर्ष 2011 के आर्थिक एवं सामाजिक जनगणना के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए भाजपा पार्षद दल ने पहल किया है।
भाजपा के वरिष्ठ पार्षद चन्द्रप्रकाश पाण्डेय के नेतृत्व में निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपा पार्षद दल ने गरीबों के लिए लागू शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में विसंगति की ओर निगम आयुक्त का ध्यानाकर्षण कराया। भाजपा पार्षदों ने बताया कि शासन की श्रृद्धांजलि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर कफन-दफन के लिए दो हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन निगम में श्रृद्धांजलि योजना का लाभ देने के लिए परिवार के मुखिया का नाम बीपीएल की वर्ष 2007.08 की सर्वे सूची में नाम होना अनिवार्य बताया जाता है। इस वजह से वर्ष 2011 में हुए आर्थिक जनगणना के आधार पर जिन परिवारों का गरीबी रेखा राशन कार्ड बना है उन्हें श्रद्धांजलि योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।
इसी तरह वर्ष 2007.08 की सर्वे सूची की बाध्यता के चलते वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ अनेक लोगों को पात्रता रखने के बावजूद नहीं मिलने की ओर निगम आयुक्त का ध्यानाकर्षण कराया गया। पार्षद पाण्डेय ने बताया कि निगम आयुक्त ने गरीबी रेखा राशन कार्डधारी सभी परिवार को नियमानुसार शासन की लागू योजना का लाभ देने की व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान पार्षद फिरोज फारुकीए तुलसी ध्रुवए अपर्णा दासगुप्ताए नंदिनी जांगड़ेए सांसद प्रतिनिधि विपिन चन्द्राकरए सुब्रतो दासगुप्ता उपस्थित थे।
पात्रता के अनुसार मिलेगा लाभ:त्रिपाठी
निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भाजपा के पार्षदों ने मुलाकात कर वर्ष 2007-08 की बीपीएल सर्वे सूची के आधार पर ही श्रृद्धांजलि योजना तथा कुछ और योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ दिए जाने का विषय उनके संज्ञान में लाया है। पात्रता रखने वाले सभी गरीब परिवार को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा।

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