छत्तीसगढ़

गुमास्ता एक्ट के तहत् 9 दुकानदारों पर नगर पालिका ने की कार्यवाही,

गुमास्ता एक्ट के तहत् 9 दुकानदारों पर नगर पालिका ने की कार्यवाही,
लगाया 14 हजार का जुर्माना
नारायणपुर, 3 अपै्रल 2021- कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू के निर्देशानुसार पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मोबिन अली के मार्गदर्शन में नगर पालिका दर द्वारा नगर के ऐसे दुकानदार जो गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं कर रहे थे, उन पर आज चालानी कार्यवाही की गयी। जिसमें नगर में संचालित हेमलाल फ्लैक्स सेंटर पर एक हजार, चंदन मोबाईल एवं हार्डवेयर पर 3 हजार, फनी भूषण मोटर सायकल रिपेयरिंग दुकान पर एक हजार सहित 6 अन्य दुकानदारों पर चलाना लगाया गया। इस प्रकार कुल 9 दुकानदारों पर कुल 14 हजार रूपये का चालान किया गया। ज्ञात हो कि गुमास्त एक्ट के तहत् सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना अनिवार्य है। कार्यवाही के दौरान नगर पालिका के कर्मचारी श्री जवाहर यादव, नेतई सरकार, सुकुमार मंडल, गजाधर, विकास शर्मा, नागेन्द्र नाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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