छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

मतदाता परिचय पत्र नहीं होने पर मतदाता ये दस्तावेज दिखाकर दे सकेंगे वोट

वोटर स्लीप पहचान प्रमाण के रूप में मान्य नहीं

दुर्ग। लोकसभा निर्वाचन.2019 के अंतर्गत मतदान के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना मतदाता परिचय पत्र दिखाएंगे। साथ ही बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराए गए मतदाता फोटो पर्ची दिखाएंगे। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे मतदाता निर्धारित 11 प्रकार के परिचय पत्रों में से कोई एक परिचय पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

इनमे क्रमश: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, केन्द्र या राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो सहित बैंक व डाकघर द्वारा जारी पासबुक, पेन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो संहित पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। यह उल्लेखनीय है कि वोटर स्लीप को जानकारी, मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त वैकल्पित दस्तावेजों का उपयोग वहीं मतदाता कर सकेंगे जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है।

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