संपत्तिकर जमा नही करने वाले पौने चार सौ लोगों को भेजा गया नोटिस

भुगतान नहीं करने वालों की होगी कुर्की की कार्रवाई
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत संपत्तिकर के बकायेदारों को निगम प्रशासन ने सख्ती से कार्यवाही करने के लिए नोटिस जारी करना प्रारंभ कर दिया है, संपत्तिकर के प्रभारी अधिकारी एवं उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने छोटे बड़े ऐसे बकायेदारों जो वर्ष 1999 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक संपत्तिकर की राशि जमा नहीं किए हैं ऐसे लोगों को धारा 173 एवं धारा 174 के तहत नोटिस जारी करना प्रारंभ कर दिया है! अब तक 256 बकायेदारों को नोटिस जारी किया जा चुका है! पहले नोटिस की मियाद खत्म होने के पश्चात 125 लोगों को दूसरी नोटिस भेजी जा रही है, इसके बाद भी यदि समय अवधि में निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है! निगम द्वारा ऐसे बकायेदारों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है! पूर्व में संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले बकायादार को कुर्की का नोटिस आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी किया गया था! आयुक्त के लगातार मॉनिटरिंग करने से ही संपत्तिकर जमा करने वाले बकायादार की संख्या में बढ़ोतरी हुई है! अब बकायेदारों पर शिकंजा कसने की कयावद प्रारंभ कर दी गई है, ताकि लक्ष्य के अनुरूप वसूली की जा सके!
30 नवंबर तक देय संपत्तिकर जमा करने पर 2त्न की छूट नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संपत्तिकर निर्धारित अवधि के पूर्व राशि जमा करने वाले भवन/भूमि स्वामियों को 30 नवंबर 2020 के भीतर देय संपत्ति कर जमा करने पर 2त्न छूट का फायदा मिलेगा! इसके पूर्व अप्रैल एवं मई माह में 6.25प्रतिशत की रियायत तथा जून एवं जुलाई माह में 5त्न की छूट तथा अगस्त 1 सितंबर में 4त्न की छूट निर्धारित देय संपत्तिकर जमा करने पर दी गई थी! करदाता जितनी जल्दी अपनी देय संपत्तिकर जमा करेंगे उन्हें उतना ही छूट का फायदा मिलेगा!