छत्तीसगढ़

जरूरतमंद बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार कर सुरक्षा, संरक्षण के साथ समाज के मुख्यधारा में जोड़े-कलेक्टर

जरूरतमंद बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार कर सुरक्षा, संरक्षण के साथ समाज के मुख्यधारा में जोड़े-कलेक्टर

जिला बाल संरक्षण की बैठक संपन्न

कवर्धा, 03 नवंबर 2020। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता मे किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत गठित जिला बाल संरक्षण समिति एवं जिला स्तरीय बालको का लैगिंक अपराधो से संरक्षण समिति, जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति एवं सखी वन स्टॉप सेंटर की त्रैमासिक बैठक कलेक्टोरेट सभा कक्ष मे किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया की महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम का संचालन किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत किया जा रहा है इस कार्यक्रम में देखरेख एवं संरक्षण की जरूरतमंद बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार कर सुरक्षा संरक्षण प्रदान करते हुए समाज के मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनका संस्थानिकरण एवं पुनर्वास किया जा रहा है।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने किशोर न्याय (बालकों के देखेरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए एकीकृत बाल संरक्षण योजना, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति में प्राप्त प्रकरणो बाल देखरेख संस्था शासकीय बालगृह, विषेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण एवं चाईल्ड लाईन 1098 के कार्यो का विस्तृत जानकरी दी गई जिसका समिति द्वारा समीक्षा किया गया। कलेक्टर द्वारा जिले में बाल भिक्षावृत्ति के प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस विभाग एवं प्राप्त बच्चों के पुनर्वास के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई को आदेशित किया। किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75,76,77,78 एवं 85 में बालक के प्रति कू्ररता, भीख मांगने के लिये बालक का नियोजन, बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति, निःशक्त बालको पर किए गए अपराध के लिये पांच लाख तक अर्थदण्ड व सात से दस वर्ष तक कारावास या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला षिक्षा अधिकारी, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, श्रम पदाधिकारी, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, पुलिस विभाग, विषेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण, चाईल्ड लाइन, शासकीय बालगृह, सखी वन स्टाप सेंटर एवं आईसीपीएस के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
समाचार क्रमांक-1011/गुलाब डड़सेना/ढाले फोटो/04

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