छत्तीसगढ़

पटाखा अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु आवेदन 5 से 16 नवंबर तक,

पटाखा अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु आवेदन 5 से 16 नवंबर तक,

सबका सँदेश कान्हा तिवारी –
नवनीकरण के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम अधिकृत,

निर्देशों का पालन करवाने एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय टीम गठित,

चायनीज पटाखों का संग्रहण,विक्रय प्रतिबंधित रहेगा,

जांजगीर-चापा 3 नवंबर 2020/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने दीपावली त्यौहार के लिए अस्थाई पटाखा अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु 5 नवंबर से 16 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। नवनीकरण के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारीयों को अधिकृत किया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के निर्देशों का पालन करवाने हेतु जिले के सभी 11 तहसीलों में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की अध्यक्षता में दल का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में तहसील स्तर के राजस्व अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका अधिकारी, खाद्य निरीक्षक व सहायक औषधि नियंत्रक को टीम में शामिल किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार नवनीकरण आवेदन पत्र विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों एवं समयावधि में नियत शुल्क/विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। नवनीकरण आदेश जारी करने के पूर्व सभी शर्तो की जांच की जाएगी। लाइसेंस जीवित है या और उसके द्वारा फटाका विक्रय स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर दुकान लगाकर विक्रय किया हो। विस्फोटक अधिनियम 1984 और 2008 के अंतर्गत पात्र होना जरूरी है। किसी अन्य को किराया पर या अन्य प्रकार के हस्तांतरित ना किया हो।
अनाधिकृत स्थल पर फटाका विक्रय नहीं कर सकेंगे। निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में संग्रहण एवं विक्रय करना भी प्रतिबंधित होगा। दुकान की सीमा रेखा के अंदर ही आतिशबाजी का भंडारण कर सकेंगे। ग्राहकों का जमाव दुकान के अंदर नहीं होना चाहिए। अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था करना होगा। दुकान के अंदर अन्य आतिशबाजी के साथ माचिस पेपर का कागज या क्लोरेट मिश्रण की सामग्री भंडारित नहीं कर सकेंगे। विदेशी मूल चाइनीस आतिशबाजी का संग्रहण व विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। आतिशबाजी को मूल पैकिंग में ही रखना होगा। दुकान के बाहर पंडाल या अस्थाई शेड लगाने की अनुमति नहीं होगी। दुकान के 50 मीटर तक आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
आवासीय परिसर में विक्रय की अनुमति नहीं होगी। दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को अग्नि दुर्घटना आदि होने की स्थिति में अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग का प्रशिक्षण देना होगा। आतिशबाजी के पैकेट में आवश्यक सावधानी और चेतावनी का उल्लेख होना आवश्यक है। बिना अनुज्ञप्ति के विस्फोटक सामग्री विक्रय, विनिर्माण, परिवहन आयत-निर्यात करने पर 3 वर्ष तक का कारावास अथवा 5000 तक के जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। विस्फोटक नियम 2008 में जारी अनुज्ञप्ति शर्तों एवं अन्य विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। अग्नि दुर्घटना होने पर जनता को बाहर निकालने की सुरक्षित रास्ता की व्यवस्था करनी होगी। क्रय विक्रय का लेखा जोखा अनुज्ञप्ति की शर्त अनुसार रखना होगा।

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