छत्तीसगढ़

शुल्क वापस करने डी ई ओ ने जारी किया आदेश शाला विकास का

शुल्क वापस करने डी ई ओ ने जारी किया आदेश शाला विकास का
अजय शर्मा सब का संदेश जिला ब्यूरो चीफ
जांजगीर कोरोना काल में स्कूल बंद रखने के दौरान शासकीय और अशासकीय हाई स्कूल वह हायर सेकेंडरी स्कूलों में लिए गए स्काउट क्रीड़ा व शाला विकास शुल्क को वापस करने का आदेश डीईओ ने सभी प्राचार्यो को दिया है।इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी दी डीईओ के समक्ष शिकायत की थी। जिले के कई शासकीय व अशासकीय स्कूलों में प्रतिबंध के बाद भी विद्यार्थियों से फीस ले ली गई थी मगर फीस लेने का प्रावधान नहीं है सरकारी स्कूलों के लिए विशेष आदेश जारी हुआ था कि जब तक स्कूल नहीं खुल जाता तब तक फीस नहीं लेना है मगर कई सरकारी स्कूलों ने फीस ले ली थी इसी तरह निजी स्कूलों में भी केवल ट्यूशन फीस लिए जाना है मगर कुछ स्कूलों मैं अन्य फीस भी ली गई इसकी शिकायत अभिभावक ने डियो से की थी इस पर संज्ञान लेते हुए आज डी ई आे ने एक आदेश जारी कर शासकीय और निजी स्कूल संचालकों को कहा है कि वह लिए गए स्काउट क्रीडा व शाला विकास शुल्क को वापस करें और इसकी पावती कार्यालय में जमा करें।

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