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Kondagaon: जिले में प्रातः 8 से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगी मदिरा की दुकाने

कोण्डागांव। कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) कोण्डागांव के द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजनो को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले के समस्त देशी मदिरा दुकानो एवं विदेशी मदिरा की दुकानो को पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन के द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त सभी सुरक्षा निर्देशो का पालन करते हुए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित किया जा सकेगा। इन दुकानो में मदिरा क्रय हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

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