छत्तीसगढ़

दशहरा पर्व एवं पुतला दहन के संबंध में निर्देश जारी,

 

अजय शर्मा ब्यूरो चीफ सब का संदेश

जांजगीर-चापा 2 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर एवं जिला हो दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आम जनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दशहरा पर्व एवं पुतला दहन के संबंध में निर्देश जारी किया है। कलेक्टर की जारी आदेश के अनुसार

दशहरा पर्व पर बनाए गए पुतलो की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दशहरा पर्व का आयोजन किसी बस्ती रहवासी इलाके में नहीं किया जाएगा। यह आयोजन खुले स्थान पर करने के निर्देश दिए हैं।

आयोजन समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित 50 व्यक्ति से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। भीड़ एकत्रित ना हो इसकी जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी।

यथासंभव ऑनलाइन माध्यमों से आयोजन का प्रसारण करने को कहा गया है। आयोजन की वीडियोग्राफी कराने तथा एक रजिस्टर संधारित करेंगे जिसमें दशहरा पर्व, पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा।

आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी दी जाए कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से आयोजित किया जाएगा।

दशहरा पर्व, पुतला दहन स्थान में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार, मेला, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।

आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

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