छत्तीसगढ़

सर्प काटने एवं तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में सहायता राशि स्वीकृत

सर्प काटने एवं तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में सहायता राशि स्वीकृत
कांकेर कलेक्टर के.एल. चौहान ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने के दो प्रकरण एवं तालाब में डूबने से मृत्यु होने से उनके आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये की मान से 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।
चारामा तहसील के ग्राम बागडोंगरी निवासी 55 वर्षीय सगराम साहू को सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नि श्रीमती सातोबाई के लिए चार लाख रूपये एवं ग्राम गितपहर निवासी 53 वर्षीय मनोहरसिंग कोमरा का तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नि श्रीमती कनेश्वरी कोमरा के लिए चार लाख रूपये और पखांजूर तहसील के रेंगावाही निवासी 39 वर्षीय डाली तुमरेटी की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मीनू तुमरेटी के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया हैं। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान हितग्राहियों को संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के माध्यम से किया जाएगा।

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