छत्तीसगढ़

जारी राशनकार्डों की जांच/परीक्षण के संबंध में निर्देश,

जारी राशनकार्डों की जांच/परीक्षण के संबंध में निर्देश,
संबंधित एसडीएम जांच/परीक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त,
1509 प्राथमिकता वाले राशन कार्ड की होगी जांच

अजय शर्मा जिला रिपोर्टर सबका संदेश

जांच पश्चात संशोधन एवं निरस्तीकरण की होगी कार्यवाही,
अधिक रकबा का पंजीयन कराकर समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वालो की सूची जारी,
जांजगीर-चांपा 16 सितंबर 2020/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय द्वारा राशन कार्डों की जांच/परीक्षण के संबंध में निर्देश जारी किया गया हैं। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने इस संबंध मे आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। परीक्षण एवं सत्यापन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
जिला खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 3 (ख) एवं (ग) के प्रावधानों के अनुसार भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार प्राथमिकता राशनकार्ड के लिए पात्र है। खरीफ वर्ष 2019-20 में किसान पंजीयन में प्राप्त किये गये कृषकों के आधार नंबर तथा राशनकार्ड डेटाबेस में राशन कार्डधारी सदस्यों के आधार नंबर मिलान से स्पष्ट हुआ है कि भूमिहीन कृषि मजदूर के आधार पर जारी जिले के 783 प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों, सीमांत कृषक के आधार पर जारी 726 प्राथमिकता राशन कार्डधारियों द्वारा निर्धारित पात्रता से अधिक भूमि/रकबा का पंजीयन कराकर समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया है। ऐसे कार्डधरियों की सूची तैयार कर जांच हेतु उपलब्ध कराई गई है। परीक्षण एवं सत्यापन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को उनके अनुविभाग का नोडल अधिकारी बनाया गया है। राशनकार्ड परीक्षण/सत्यापन के लिए कार्यवाही करने कहा गया है। जांच दल का गठन किया जाएगा जिसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से शामिल करने कहा गया है। खाद्य विभाग द्वारा सत्यापित भूमिहीन, सीमांत व लघु कृषकों की ग्राम पंचायतवार सूची तैयार की जाएगी। संबंधितों से वास्तविक भूमि, रकबे का दस्तावेज लिया जाएगा।. वास्तविक भूमि एवं रकबे की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् पात्रता के संबंध में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही पूर्ण होने पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायवार परीक्षण सूचियों का संकलन कर खाद्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। सूची प्राप्त होने पर पात्रता में संशोधन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही खाद्य अधिकारी के निर्देशन में की जाएगी।

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