छत्तीसगढ़

कोण्डागांव नगरपालिका क्षेत्र में 11 से 15 सितम्बर तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

कोण्डागांव, 10 सितम्बर 2020/ कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए व्यवसायियों एवं जनप्रतिनिधियों के मांग पर कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव द्वारा आदेश जारी कर नगरपालिका कोण्डागांव के क्षेत्रान्तर्गत 10 सितम्बर 2020 की मध्यरात्रि 12.00 बजे से 15 सितम्बर 2020 के मध्यरात्रि 12.00 बजे तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने को कहा गया है।

प्राप्त आदेशानुसार 05 दिनों के बंद के दौरान दूध एवं डेयरी के प्रतिष्ठानों को प्रातः 6.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक एवं सब्जी, मछली, अण्डा, मटन मार्केट की दुकानों को प्रातः 7.00 से दोपहर 2.00 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। चिकित्सालय एवं दवाई दुकानें 24 घण्टे खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पम्प, गैस की दुकानों एवं एनएच तथा बस स्टेण्ड के होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों को खोले जाने की अनुमति प्राप्त होगी परन्तु केवल पार्सल सुविधा ही उपलब्ध होगी। रेस्टोरेंट एवं ढाबों में बैठा कर खिलाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इस दौरान बैंक अपने नियत समयों पर संचालित हो सकेंगे। इस दौरान सभी किराना दुकानें एवं अन्य ऐसे प्रतिष्ठान जिन्हें छूट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, वे सभी पूर्णतः बंद रहेंगी।

राजीव गुप्ता

Rajeev kumar Gupta District beuro had Dist- Kondagaon Mobile.. 9425598008

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