एचएससीएल प्रबंधन के खिलाफ पूर्व कर्मचारी जाएंगे हाईकोर्ट
भिलाई। एचएससीएल प्रबंधन द्वारा आबंटित भिलाई टाउनशिप के आवासों के किराया दर में किए गये बेतहाशा बढ़ोत्तरी से एचएससीएल के पूर्व कर्मचारी एचएससीएल प्रबंधन के प्रति बेहद आक्रोशित और इनके तुगलकी फरमान से काफी परेशान है। इसके लिए एचएससीएल के पूर्व कर्मचारियों की बैठक एचएससीएल कालोनी सेक्टर 6 में हुई। बैठक में एचएससीएल के भूतपूर्व कर्मचारी सहित अन्य आबंटिती बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। इसके लिए भूतपूर्व एचएससीएल कर्मचारी समिति के बैनर तले रणनीति तय कर ली गई है।
एचएससीएल कॉलोनी सेक्टर 6 स्थित दुर्गा मंच पर गुरूवार की शाम को समिति की एक बैठक आहुत की गई। लगातार हो रही बारिश के बावजूद इस बैठक में दौ सौ से भी अधिक एचएससीएल भूतपूर्व कर्मचारी एवं अन्य विभागों व संस्थान के आवास आबंटिती उपस्थित हुए। बैठक में भूतपूर्व एचएससीएल कर्मचारी समिति के संयोजक एचएस मिश्रा ने सभी सदस्यों को आवास किराया बढ़ोत्तरी के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खट-खटाने की तैयारी व भावी रूपरेखा से अवगत कराते हुए एकजुटता के साथ सहयोग करने की अपील की।
श्री मिश्रा ने बताया कि गत 15 अगस्त को पंाच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बिलासपुर जाकर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता से संपर्क किया और एचएससीएल प्रबंधन के द्वारा आबंटित आवासों के किराये की दर में किए गये बेतहाशा बढ़ोत्तरी के खिलाफ अब तक समिति की ओर से किए गये प्रयास से जुड़ी समस्त दस्तावेज की छायाप्रति का फाइल सौंप दिया। इस दौरान अधिवक्ता से समिति के प्रतिनिधि मंडल की मौखिक चर्चा भी हुई। जिसके आधार पर प्रत्येक आवास आबंटिती को न्यायालयीन खर्च के रूप में 1 हजार की राशि देनी होगी। इसमें 700 रूपये अधिवक्ता को देय होगा तथा 300 रुपए की राशि समिति बिलासपुर उच्च न्यायालय आने जाने व अन्य दस्तावेजी खर्च मेें उपयोग करेगी। 1 हजार की यह राशि 5 सितंबर से पहले सभी सदस्यों को जमा करानी होगी। इसके समिति ने एसजे कुरैशी, राजेश पाण्डेय एवं शिवकुमार प्रसाद को अधिकृत किया है। जमा किए गये राशि का लेखा जोख तीनों के द्वारा एन के पंडा को दिया जायेगा।
श्री मिश्रा ने बताया कि वकालतनामा पर सभी आबंटितों का नाम व हस्ताक्षर लिया जायेगा। एक दूसरी सूची भी बनेगी, जिसमें नाम, पता व अन्य जानकारी सहित हस्ताक्षर लिये जायेंगे। एचएससीएल में नौकरी के समय जो आवास आबंटन आदेश मिला था और अब तक जो भी भुगतान किया गया है। उसके सभी रसीद की छायाप्रति उपलब्ध कराना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो आबंटिती न्यायालयीन खर्च की निश्चित राशि जमा करते हुए वकालतनामा में हस्ताक्षर करेगा, उसे ही न्यायालयीन निर्णय की स्थिति में मिलने वाले लाभ की पात्रता हासिल होगी। इसलिए सभी सदस्यों से आग्रह है कि आवास आबंटितियों से राशि संग्रहित कर जल्द से जल्द एसजे कुरैशी, राजेश पाण्डेय तथा शिव कुमार प्रसाद के पास जमा करा दें।