छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने कहा पुर्व कलेक्टर पर रेप के आरोप विश्वस्नीय नही है इसलिए एट्रोसिटी का मामला भी नही

*हाईकोर्ट ने कहा पुर्व कलेक्टर पर रेप के आरोप विश्वस्नीय नही है इसलिए एट्रोसिटी का मामला भी नही* ।
अजय शर्मा जिला रिपोर्टर
जांजगीर_चाम्पा के तत्कालिन कलेक्टर और IAS अधिकारी जनक प्रसाद पाठक पर उनके स्थानान्तरण के बाद 3 जुन को एक महिला ने आरोप लगाया था कि कलेक्टर पाठक ने 15 मई को कलेक्टर चेम्बर में उसके साथ बलात्कार किया था जांजगीर पुलिस ने भी विवेचना से पहले ही पुर्व कलेक्टर पाठक के खिलाफ आनन फानन में FIR दर्ज कर लिया FIR के बाद राज्य की भुपेश सरकार ने भी पाठक को निलंबित कर दिया था पाठक के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही से प्रदेश नें खलबली मच गई थी IAS लावी भी सकते में आ गई थी इस हाई प्रोफाइल में मामले में सबकी नजर पुर्व कलेक्टर पाठक के द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में लगाये अग्रिम जमानत की सुनवाई और फैसले पर थी 14 अगस्त की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय ने पुर्व कलेक्टर पाठक को अग्रीम जमानत दी है दोनों पक्षो को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पाठक के खिलाफ दर्ज FIR की कहानी अविश्वनीय है पीड़ित द्वारा कथित घटना की जानकारी अपने पति को नही देना या इसकी शिकायत नही करना संदेहास्पद है तथा देर से FIR दर्ज करना भी विधि संगत नही है कथित घटना संदेहास्पद है इसलिए एट्रोसिटी का मामला भी नही बनता है । उच्च न्यायालय द्वारा पुर्व कलेक्टर पाठक को अग्रिम जमानत की अनुमति के बाद जांजगीर चाम्पा पुलिस की भी किरकिरी होने लगी है कि वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले पुलिस ने मामले को विवेचना में क्यों नही लिया है लोग इस पुरे मामले पर बड़ी राजनितक षड़यंत्र की आशंका जता रहे है ।

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