रिसाली निगम क्षेत्र में भवन अनुज्ञा के लिए कर सकते है ऑनलाइन आवेदन

भिलाई। रिसाली नगर पालिक निगम के गठन होने के बाद नागरिकको को सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है। अपर कलेक्टर व आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने रिसाली निगम को ऑनलाइन कार्य के लिए पासवर्ड जारी होते ही भवन अनुज्ञा देने के निर्देश दिए है। क्षेत्रीय नागरिक अब निर्माण कार्य के लिए नगर पालिक निगम से ऑनलाइन आवेदन कर भवन अनुज्ञा ले सकते है। 14 अगस्त से आवेदन लेने का कार्य शुरू हो चुका है।
उल्लेखनीय है कि रिसाली निगम गठन के पूर्व नागरिकों को निर्माण कार्य की अनुमति लेने लंबी दूरी तय कर भिलाई निगम कार्यालय जाना पड़ता था। नगर पालिक निगम रिसाली के नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने बताया कि वर्तमान में रिसाली निगम क्षेत्र के नागरिकों को भवन अनुज्ञा श्याम नगर स्थित निगम कार्यालय से मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय सीमा में भवन अनुज्ञा प्रदान किया जाएगा। नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने बताया कि आवासीय जमीन में नए सिरे से मकान, व्यवसायीक उपयोग के लिए भवन या फिर भवन व मकान के विस्तार के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण कार्य शुरू करने या फिर पूर्ण करने पर निगम प्रशासन उसे अवैध मानेगी। इसके लिए निगम एक्ट के तहत तोडफ़ोड़ की कार्यवाही कर सकता है। उप अभियंता हिमांशु कावड़े ने बताया कि भवन अनुज्ञा लेने आर्किटेक्ट के माध्यम से आवेदन करना होगा। अधिकृत आर्किटेक्ट को बीपीएमएस साइड का पासवर्ड दिया गया है। वे अपने साइड के माध्यम से नक्शा अटैच कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद निगम के अधिकारी स्थल निरीक्षण कर शुल्क निर्धारण करेंगे। निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद भवन अनुज्ञा संबंधित को जारी किया जाएगा।
नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए भवन अनुज्ञा देने का कार्य रिसाली निगम में शुरू हो चुका है। प्रक्रिया ऑनलाइन के तहत पूरी की जाएगी। निर्माण कार्य के लिए भवन अनुज्ञा लेना पूरे रिसाली निगम क्षेत्र में अनिवार्य है।