छत्तीसगढ़

कांकेर शहर में प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक दुकानों के संचालन की अनुमति

कांकेर शहर में प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे
तक दुकानों के संचालन की अनुमति
कांकेर नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कांकेर एवं चेम्बर ऑफ कॉमर्स से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा कांकेर शहर में आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों जैसे-पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, दुग्ध दुकान, फल दुकान को समय सीमा के बंधंन से मुक्त रखते हुए शेष सभी प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को 30 जुलाई से आगामी आदेश पर्यन्त प्रातः 08 बजे से सायं 05 बजे तक ही संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
कांकेर शहर के साप्ताहिक बाजार मे प्रातः 08 बजे से सायं 05 बजे तक केवल सब्जी के विक्रय की अनुमति होगी तथा अन्य वस्तुओं के विक्रय की अनुमति नहीं होगी, आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, दुग्ध दुकान, फल दुकान को छोड़कर शेष सभी प्रतिष्ठान एवं दुकान कांकेर शहर में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बंद रहेंगी। संचालन हेतु अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठान एवं दुकानों में बिना मास्क लगाये सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा तथा बिना मास्क लगाये ग्राहकों को सामग्री भी नहीं दिया जायेगा। प्रतिष्ठान एवं दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन करना होगा। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु शासन तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते यथावत रहेगी।

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