पति और सास ने बहु के साथ मारपीट कर जिंदा लटकाया फांसी पर
मरने के बाद आनन फानन में कर रहे थे अंतिम संस्कार की तैयारी
पुलिस ने पति और सास और साक्ष्य छिपाने के दो सहयोगियों को किया गिरफ्तार
भिलाई। जिले के मचांदूर पुलिस चौकी अंतगर्त आने वाले ग्राम खोपली में एक महिला को जिन्दा फांसी पर लटकाकर हत्या कर लोगों को बिमारी के कारण मौत होने की बात कहते हुए आनन फानन में अंतिम संस्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पति और सास को इस मामले में 302 201 भादवि की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया है वहीं इस प्रकरण में घटना का साक्ष्य छुपाने में सहयोग करने के कारण दो अन्य आरोपी पुरेंद्र वर्मा एवं नवीन चंद्राकर को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। बताया जाता है कि मृतिका के पति खुमान साहू और सास रोहिणी साहू ने पहले लोकेश्वरी से जमकर मारपीट की और जब वह बेहोश हो गई तो घर के ही एक कमरे में रस्सी बांधकर जिंदा में ही उसे फांसी पर लटका दिये और जब मर गई तो उसको फंदे से उतारकर सुबह अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान मृतिका का भाई वहां अपनी बहन को लेने पहुंच गया लेकिन जब वह वहां का नजारा देखा तो एकदम हतप्रभ रह गया और पुलिस को सूचना दे दी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका लोकेश्वरी साहू से 8 वर्ष पूर्व आरोपी खुमान साहू से शादी हुई थी। दोनों की दो पुत्री हैं मायके वालों के अनुसार इससे पहले भी कई बार खुमान साहू लोकेश्वरी के साथ मारपीट कर चुका है रविवार 26 जुलाई की रात को हमेशा की तरह उसकी सास और पति द्वारा मारपीट की गई थी जिसके बारे में मृतिका लोकेश्वरी ने रो रो कर अपने मायके वालों को मारपीट करने की जानकारी देते हुए कही थी कि मुझे जल्दी यहां से ले चलों नही तो मरे सास और पति मुझे मार डालेंगे। इसकी जानकारी मिलने पर सुबह जब लोकेश्वरी का भाई उसे उसके ससुराल लेने लगा तो उसके ससुराल वाले उसकी अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे जिसकी जानकारी मृतिक के भाई ने पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल वहां पहुंचकर मृतिका के गले में निशान देख संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत होना पाकर अंतिम संस्कार करने पर रोक लगवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और लोकेश्वरी के पति खुमान साहू और उसकी सास रोहिणी साहू से गहन पूछताछ की तो पति खुमान साहू और सास रोहणी साहू ने हत्या करना कबूल कर बताया कि आरोपी पति और सास अपने द्वारा मृतिका के साथ मारपीट की बात कबूली गई उन्होंने बताया कि मृतिका के किसी अन्य व्यक्ति से हमेशा फोन पर बात करने से क्षुब्ध होकर अक्सर मृतिका और उसके पति के बीच लड़ाई हुआ करती थी और 26 जुलाई को बात बढ़ गई शाम लगभग 8 बजे आरोपी खुमान साहू और उसकी मां रोहिणी साहू ने मृतिका को हाथ मुक्के चप्पल से मारा और जिस पर वह थोड़ी बेसुध सी हो गई तो घर के ही कमरे में लगे पंखे पर फांसी का फंदा बनाकर आरोपी खुमान साहू और उसकी मां ने लोकेश्वरी साहू को उठाकर जीवित उस फंदे में लटका कर फांसी पर झूला दिया। जिससे मृतिका की मृत्यु हो गई। फांसी में प्रयुक्त किए गए फंदे को काटने में प्रयोग किये गए हंसिए और फांसी लगाने में प्रयोग किए गए फंदे दोनों को ही आरोपी के द्वारा छुपाने और नष्ट करने का प्रयास किया गया था जिसकी सघन पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि अपनी पत्नी की हत्या करने के उपरांत वह डर गया था और इसके लिए उसने गांव के ही अपने परिचित पुरेंद्र वर्मा को फोन कर झूठ बताया कि मेरी पत्नी आत्महत्या कर ली है आज ही उससे मेरा झगड़ा हुआ था और वह अपने परिवार वालो को हमारे झगड़े के बारे में बताई है मैं बिना वजह अपनी पत्नी की हत्या में फंस जाऊंगा जबकि मेरी पत्नी आत्महत्या की है। इस पर पुरेंद्र वर्मा और नवीन चंद्राकर खुमान साहू के घर पहुंचे और खुमान वहां से उनकी गाड़ी में बैठकर फंदे को काटने में प्रयुक्त हँसिये को नाली में और फंदे के लिए प्रयुक्त टॉवल को गांव से कुछ दूर ले जाकर जला दिया। पुलिस ने मृतिका के भाई योगेश साहू की सूचना पर तत्काल मर्ग कायम कर मौके पर ही मृत्यु के कारणों की जांच शुरू कर दी तथा मृतिका के परिजनों के लिए गए कथन और मृतिका के पति और उसकी सास के स्वीकारोक्ति के उपरांत उनसे हत्या में प्रयुक्त फंदे के जले अवशेष और फंदा काटने में प्रयुक्त हसिया बरामद होने पर तत्काल प्रकरण हत्या का पाते हुए भारतीय दंड विधान 302, 201 की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। मृतिका के पति खुमान साहू और उसकी सास रोहिणी साहू को गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड में भेजा गया। प्रकरण में घटना का साक्ष्य छुपाने में सहयोग करने के कारण दो अन्य आरोपी पुरेंद्र वर्मा एवं नवीन चंद्राकर को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया