छत्तीसगढ़
50,000 से ज्यादा नकदी लेकर मत घूमना, वरना हो जाएगी ऐसी कार्रवाई

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर- चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद नकदी रुपये लेकर कहीं आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ राजनीतिक दल के प्रत्याशी और एजेंट 10 हजार रुपये अपने पास रख सकते हैं। आम लोगों को 50 हजार रुपये लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यापारी हैं तो नकदी रुपये की डिपोजिट स्लिप या आहरण स्लिप साथ में लेकर चलें। व्यापारी अपना परिचय पत्र भी साथ लेकर चल सकते हैं।
जब्त राशि को प्रथम दृष्टया जांच करने के लिए लिया जाता है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति से निर्वाचन कार्यालय और इसके लिए जिला पंचायत समिति के समक्ष बयान और धनराशि के बैंक स्लिप और सही कारण बताए जाने पर जब्त राशि को छोड़ दिया जाता है।