छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

संयंत्र प्रबंधन ने वर्तमान लॉकडाउन के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

भिलाई। कोविड महामारी के मद्देनजर भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने जिला प्रशासन के 23 जुलाई से 29 जुलाईतक लागू किए  जाने वाले वर्तमान लॉकडाउन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। आज संयंत्र के नियमन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में संयंत्र के कार्मिकों व ठेका श्रमिकों हेतु लॉकडाउन के दौरान लिए जाने वाले सावधानी के संदर्भ में गाइडलाईंस जारी किया गया। इस परिपत्र के अनुसार संयंत्र के वक्र्स, नॉन-वक्र्स व माइंस एरिया में कार्यरत् सभी कार्यपालक, गैर-कार्यपालक तथा ठेका श्रमिक विभागीय जरूरतों के अनुरूप अपनी ड्यूटी करेंगे।

इसी प्रकार उपस्थित सभी कार्यपालक, गैर-कार्यपालक तथा ठेका श्रमिक को कार्यस्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही पूरे समय वे अपना पहचान पत्र अपने पास रखेंगे। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही अपने वाहनों पर ऑन ड्यूटी स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा। चार पहिया वाहन में ड्रायवर के अतिरिक्त एक व्यक्ति बैठने की अनुमति होगी। इसी प्रकार दुपहिया वाहन में केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है। दुपहिया वाहन में दो सवारी बैठाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

भिलाई इस्पात संयंत्र के ड्यूटी टाइमिंग के संदर्भ में राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन को आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी गई है। अत: कार्मिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने ड्यूटी समय का कड़ाई से पालन करें। यह ध्यान रहे कि ड्यूटी घंटों के बाद घूमते हुए पाए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन द्वारा अंतर जिला परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। अत: सभी सीजीएम व विभागाध्यक्ष दूसरे जिलों से आने वाले कार्मिकों के संदर्भ में स्पेशल पास की व्यवस्था करेंगे। बीएसपी प्रबंधन सभी कार्मिकों से अपील करती है कि इस लॉकडाउन हेतु शासन-प्रशासन तथा बीएसपी प्रबंधन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। जिससे कि हम सब मिलकर कोविड के इस जंग में जीत हासिल कर सकें।

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