छत्तीसगढ़

ठगी के आरोपियों का थाना में मामला दर्ज

ठगी के आरोपियों का थाना में मामला दर्ज

अजय शर्मा की रिपोर्ट
अशोक कुमार कश्यप पिता धोबी लाल कश्यप उम्र 35 साल सकिन मर घटी को थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि हसौद निवासी अर्जुन बर्मन भरत लाल कस्यप दीपक कश्यप दिलीप कश्यप एवं ग्राम गुदरू कला का पन्नालाल कश्यप द्वारा प्रार्थी को दीपक कश्यप एवं दिलीप कश्यप का फर्जी दस्तावेज दिखाकर झांसा में लेकर इससे एवं अन्य पीड़ितों से वर्ष 2017 से वर्ष जुलाई 2019 तक अलग अलग किस्तों में प्रार्थी से कुल ₹1000000 रुपए दस लाख एवं अन्य पीड़ितों से पुल 78 लाख रुपए जुमला 88 लाख रुपए का ठगी किया है की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 420/120 बी भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया था दौरान विवेचना प्रकरण के आरोपी एक अर्जुन बर्मन पिता दूज राम भगवान उम्र 42 साल २ भरत लाल कश्यप पीता गेंद लाल कश्यप उम्र 45 साल 3 दिलीप कुमार कश्यप पिता भरत लाल कश्यप 26 साल 4 दीपक कुमार कश्यप पिता भरत लाल कश्यप उम्र 24 साल सभी सकिनान ग्राम हसौद तथा पन्नालाल कश्यप पिता होरीलाल कश्यप उम्र 39 वर्ष शौकीन गुडुरु कला थाना के विरुद्ध धारा 467 468 471 भादवी जोड़ा जा कर आरोपी गणों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था प्रकरण सदर में अन्य आरोपियों का संलिप्तता पाए जाने से हालात से वरिष्ठ अधिकारियों अवगत कराया गया पुलिस अधीक्षक अधीक्षक जिला जांजगीर चांपा श्रीमती पारुल माथुर द्वारा उक्त फरार आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की निर्देश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह तथा पुलिस अनुभाग अधिकारी चंद्रपुर डभरा भवानी शंकर खुटिया के मार्गदर्शन पर आरोपी अमर दास मानिकपुरी पीता गुरु दास मानिकपुरी उम्र 34 साल सकिन कचंदा थाना जय जयपुर एवं आरोपी रामलाल जाट वार पिता स्वर्गीय छेदीलाल जटवार उम्र 57 साल हर दीदी थाना जयपुर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है उक्त कार्यवाही प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक परमेश्वर तिलकवार चंदन सिंह प्रधान आरक्षक योगेश्वर बंजारे शालिग्राम आरक्षक श्री गोपाल राजेश यादव सनी जोशी राजू खुटे महिला आरक्षक मंजू सिंह का विशेष योगदान रहा।

 

 

 

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