अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों से आवेदन आमंत्रित
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों से आवेदन आमंत्रित
कांकेर जिले में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार लगाने हेतु जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 29 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण प्रदाय करने के लिए राष्ट्रीय निगम की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्मॉल बिजनेस योजनांतर्गत दो हितग्राहियों को 01-01 लाख रूपये एवं दो हितग्राहियों को 02-02 लाख रूपये एवं तीन हितग्राहियों को 03-03 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार महिला सशक्तीकरण योजना के तहत एक हितग्राही को 01 लाख रूपये, गुड्स कैरियर योजनांतर्गत एक हितग्राही को 6 लाख 25 हजार 300 रूपये एवं पैसेन्जर व्हीकल योजनांतर्गत एक हितग्राही को 6 लाख 62 हजार 600 रूपये तथा टै्रक्टर ट्राली योजना के तहत एक हितग्राही को 9 लाख आठ हजार रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर के कार्यपालन अधिकारी सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि बैंक के माध्यम से संचालित अनुसूचित जाति वर्ग हेतु अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आदिवासी स्वरोजगार योजना में भी 50 हजार रूपये से इकाई लागत तक ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदक को संबंधित अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना आवश्यक है। आवेदक को जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा पारिवारिक वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक प्रवर्तित योजना में पारिवारिक वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 51 हजार 500 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार 500 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए, आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि दर्शित कक्षा 5वीं, 8वीं या 10वीं की अंकसूची की छायाप्रति, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
वाहन संबंधी ऋण के लिए आवेदक के पास वाहन चालक का वैद्य कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस तथा ट्रेक्टर ट्राली ऋण के लिए आवेदक के पास स्वयं की 5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। कृषक या शासकीय कर्मचारी का जमानतदार देने में सक्षम हो तथा आवेदक का जीवन बीमा होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर से संपर्क किया जा सकता है।