छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

दूसरे के मकान को बेचकर कमाए चार लाख, ठग के खिलाफ हुआ मामला दर्ज

DURG:- 6 जुलाई । दूसरे के मकान एवं भूमि को स्वयं का बताकर  4 लाख 25 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ बीती रात्रि अंजोरा पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है प्रार्थी को ठगे जाने का आभास तहसीलदार द्वारा दिए गए नोटिस के बाद हुआ ।

अधूरा पुलिस ने बताया कि आवेदक लक्ष्मण सिंह  36 वर्ष शीतलापारा रसमडा थाना पुलगांव चौकी अंजोरा निवासी  ने संतोष कुमार चक्रधारी के कहने पर एवं उन्हे नगदी रकम की आवश्यकता बताए जाने पर उनके द्वारा अपने ग्राम पंचायत की पट्टे की जमीन पर निर्मित मकान जो ग्राम रसमडा प.ह.नं. 61/4 के खसरा नं 745 /1 का टुकडा रकबा .005 डिसमिल क्षेत्रफल 33बाई66 2178 वर्ग फीट को मुझे 475000/ रुपये मे बिक्री करने का पक्का सौदा किया था इस पर लक्ष्मण द्वारा संतोष को नगद 1 लाख 01/11/2018 को एडवांस प्राप्त कर ईकरारनामा निस्पादित किया गया था। के बाद लक्ष्मण ने  संतोष चक्रधारी को बैंक खाते मे ट्रासफर कर क्रमश:  02/11/2018 को एक लाख रु.दि. 22/11/2018 को एक लाख रु., दि. 07/12/2018 को एक लाख रु. एवं दि. 27/12/2018 को 25000/ रु. कुल 325000/रु. बैंक खाते मे ट्रासफर के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया गया एव एक लाख रुपये नगद इस प्रकार से कुल सौदा पेटे 425000/रु. संतोष चक्रधारी द्वारा प्राप्त कर लिया है तथा मकान को बिक्री कर कब्जा प्रदान कर दिया गया जिसका उल्लेख ईकरारनामा मे किया गया है 7  पुराना मकान खरीदने के उपरांत उसमे नया निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है जिसमे दिवाले खडी हो गयी है ,दरवाजा लग गया है इसी दरम्यान अनावेदक के द्वारा मेरे निर्माणाधीन मकान स्थल मे आकर अनावश्यक वाद- विवाद करना शुरु कर दिया। जिसके कारण निर्माण कार्य मे ब्यवधान होने से मेरा लगभग दो लाख रु. का नुकसान हो गया है 7 लक्ष्मण द्वारा निष्पादित ईकरारनामा के आधार पर ग्राम पंचायत एवं शासकीय कार्यालय मे एवं पटवारी के पास जाकर पता किया जहां पर संतोष चक्रधारी का नाम कही पर भी शासकीय भुमि आबंटन के संबंध मे अभिलेख प्राप्त नही हुआ जिसके कारण मुझे अपने आप को ठगे जाने की आशंका हुई 5 जुलाई को तहसीलदार श्री साहू के न्यायालय से नोटिस मिलने से पता चला कि संतोष चक्रधारी द्वारा  बिक्री किया गया मकान का स्वामी चोवा राम साहू पिता थनवार साहू ग्राम रसमडा की भुमि है। जिस पर निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया गया है 7  इस संबंध मे संतोष चक्रधारी को बताने पर उसके द्वारा आवेश में आ कर विवाद किया गया। साथी सौदा की राशि 4 लाख 25 हजार रुपए वापस ना करते हुए धमकाया गया इस प्रकार  संतोष चक्रधारी के द्वारा  छल पूर्वक ठगी कर मुझे नुकसान पहुंचाया गया लक्ष्मण की शिकायत पर अंजोरा पुलिस चौकी में कल रात को आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है प्रार्थी द्वारा संबंधित प्रकरण में सभी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं।

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